उत्तर प्रदेश: पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश: पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - September 17, 2025 / 01:47 PM IST,
    Updated On - September 17, 2025 / 01:47 PM IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 17 सितंबर (भाषा) मुजफ्फरनगर जिले की एक स्थानीय अदालत ने पत्नी की हत्या करने के दोषी एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिवक्ता ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविकांत ने मंगलवार को आरोपी वसीम को हत्या का दोषी करार दिया और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

हालांकि, अदालत ने तीन सह-आरोपियों शमीम, तसव्वर और सुमन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने बताया कि खुशनुमा की शादी 2013 में वसीम से हुई थी और पांच सितंबर 2021 को बुढ़ाना थाना क्षेत्र के बुढ़ाना कस्बे में उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

खुशनुमा के पिता ने शिकायत में आरोप लगाया था कि वसीम के परिवारजन उनकी बेटे के संतान न होने से नाराज थे और चाहते थे कि वसीम दूसरी शादी कर ले।

पुलिस ने बताया कि इसी कारण खुशनुमा की हत्या कर दी गई।

भाषा सं जफर मनीषा खारी

खारी