अपहरण और हत्या के मामले में महिला समेत तीन को उम्रकैद |

अपहरण और हत्या के मामले में महिला समेत तीन को उम्रकैद

अपहरण और हत्या के मामले में महिला समेत तीन को उम्रकैद

:   Modified Date:  November 30, 2022 / 07:32 PM IST, Published Date : November 30, 2022/7:32 pm IST

बरेली (उप्र), 30 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश में बरेली की एक स्थानीय अदालत ने अवैध संबंध को लेकर एक व्यक्ति का अपहरण करने और बाद में उसकी हत्या कर देने के अपराध में एक महिला समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरेंद्र बहादुर सिंह ने मई 2009 में हुई यासीन की हत्या के मामले में सोमवार को मनोहर लाल (39), यूनुस (42) और नुसरत जहां (39) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

यह घटना 23 मई 2009 को देवरनिया इलाके के दामखोड़ी गांव में हुई थी, जब बुद्ध खान नामक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसका बेटा यासीन लापता हो गया है और उसे शक है कि उसकी हत्या कर दी गयी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि यासीन की पत्नी नुसरत के मनोहर और यूनुस अली के साथ अवैध संबंध थे।

पुलिस ने बाद में मामले की जांच की और तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

अदालत ने मनोहर लाल और यूनुस पर 50-50 हजार रुपये और नुसरत जहां पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है ।

भाषा सं जफर सुरभि सुरेश

सुरेश

 

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