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84 Year Old Man Sentenced: 84 साल के बुजुर्ग को 3 साल की जेल.. लेकिन क्या था इसका अपराध?.. 34 साल पुराना कारनामा जानकर आप भी रह जायेंगे हैरान

84 Year Old Man Sentenced in Bihar: वैशाली अदालत ने 1992 के हत्या प्रयास मामले में 85 वर्षीय आरोपी को तीन साल जेल की सजा सुनाई।

84 Year Old Man Sentenced in Bihar

84 Year Old Man Sentenced in Bihar

satya prakash
Published: 03 Jun 2026 | 2:00 pmModified: 03 Jun 2026 | 2:35 pm
HIGHLIGHTS
  1. 34 साल पुराने हत्या प्रयास मामले में बुजुर्ग दोषी करार।
  2. 85 वर्षीय दीप राय को तीन साल की जेल सजा।
  3. अदालत ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के आरोप सही माने।

हाजीपुर। बिहार के वैशाली जिले की एक अदालत ने 1992 के हत्या के प्रयास के एक पुराने मामले में 85 वर्षीय बुजुर्ग दीप राय को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने दीप राय को दंगा करने, घातक हथियार के साथ दंगा करने, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया है। अदालत ने दीप राय को तीन साल की सजा सुनाई। (84 Year Old Man Sentenced in Bihar) हालांकि उनकी उम्र को देखते हुए और मुकदमे के दौरान पहले से जमानत पर होने के चलते अदालत ने उन्हें अपील दायर करने के लिए अस्थायी राहत दे दी। कोर्ट ने कहा कि वे उच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर सकते हैं और तब तक उन्हें अंतरिम जमानत का लाभ मिलेगा।

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चार अन्य दोषियों को 10-10 साल की कठोर कैद

वहीं मामले के अन्य चार दोषियों नकेश्वर राय, जगदीश राय, नरेश राय और नागदेव राय को अदालत ने 10-10 साल की कठोर सजा सुनाई है।

क्या है 34 साल पहले का मामला?

यह मामला वर्ष 1992 का है। शिकायतकर्ता अदालत राय और उनकी बुआ रामसखी देवी अपने घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान सार्वजनिक रास्ते पर पड़े कांच के टुकड़ों को हटाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने हथियारों के साथ हमला कर दिया और गोलीबारी की। इस घटना में शिकायतकर्ता, उनकी बुआ और दो अन्य ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जांच और सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि दीप राय ने गोली चलाने के लिए उकसाया था, जिससे रामसखी देवी घायल हुई थीं।

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अदालत ने बचाव पक्ष की दलील खारिज की

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार इतने घातक नहीं थे कि हत्या के प्रयास का मामला बन सके। हालांकि अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया। (84 Year Old Man Sentenced in Bihar) कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार घातक आग्नेयास्त्र थे, न कि सामान्य लाठी-डंडे। इसलिए यह स्पष्ट है कि आरोपियों को अपने कृत्य के परिणामों की पूरी जानकारी थी और उन्होंने जानलेवा इरादे से हमला किया था। अदालत ने पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को विश्वसनीय मानते हुए सभी आरोपियों को दोषी ठहराया। करीब 34 साल तक चले इस मामले में आए फैसले को न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण परिणाम माना जा रहा है।

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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

उत्तर: Ans: उन्हें 1992 के हत्या के प्रयास और दंगा मामले में दोषी ठहराया गया।

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लेखक के बारे में

satya prakash
satya prakash

A journey of 10 years of extraordinary journalism.. a struggling experience, opportunity to work with big names like Dainik Bhaskar and Navbharat, priority given to public concerns, currently with IBC24 Raipur for three years, future journey unknown

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Web Title: 85-Year-Old Convicted in 1992 Attempt to Murder Case, Bihar Court Awards Three-Year Jail Term

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