इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले की सुनवाई शुरू हो गई.. भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है और बिना पक्ष सुने ही इस कुलभूषण को फांसी की सजा सुना दी। साथ ही यह वियाना कन्वेंशन का भी उल्ंघन है। इसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल कार्ट आॅफ जस्टिस पाकिस्तान का पक्ष सुनेगा जिसके बाद इस मामले में फैसला आने संभावना है खबर लिखे जाने तक कार्ट ने पाकिस्तान के उस विडियों को देखने से इनकार कर दिया था जिसे पाकिस्तान जाधव का कबूलनामा कहकर अभी तक पेश करता आया है। इससे साफ जाहिर होता है कोर्ट इस तरह के विडियों की विश्वास नहीं करता है।