ICC issues arrest warrants for Israel's Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant
नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने गुरुवार को कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ ही हमास नेता इब्राहिम अल-मसरी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
ICC के जजों ने एक प्रैस विज्ञप्ति में कहा है कि, इस बारे में पर्याप्त आधार मौजूद हैं कि ये तीनों व्यक्ति कम से कम 8 अक्टूबर 2023 से 20 मई 2024 तक किए गए कथित अपराधों के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार हैं। प्रैस विज्ञप्ति के मुताबिक, वादी पक्ष ने 20 मई को हि इन तीनों हस्तियों की गिरफ़्तारी के लिए मुकदमा दायर किया था।
ICC ने कहा कि, “अपराधों के सम्बन्ध में न्यायालय ने यह मानने के लिए पर्याप्त आधार पाए हैं कि बिन्यामिन नेतन्याहू और योआव गेलंट इन अपराधों के लिए लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार हैं जिन्हें उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर अंजाम दिया है। भुखमरी का युद्धापराध जिसे युद्ध के एक तरीके के रूप में प्रयोग किया गया और हत्या, उत्पीड़न, व अन्य अमानवीय कृत्यों के मानवता के विरुद्ध अपराध।” इसराइल ने इस विषय पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी थी, जिसे रद्द किए जाने के बाद ये गिरफ़्तारी वारंट जारी किए गए हैं।
इधर, गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद इजराएल की प्रतिक्रिया सामने आई। उसने कहा कि, हम नेतन्याहू के गिरफ्तारी वारंट को खारिज करते हैं। गिरफ्तारी वारंट ICC के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ICC अपनी सभी वैधता को खो चुका है। बता दें कि आईसीसी ने 17 मार्च, 2023 को युक्रेन युद्ध को लेकर ऐसे ही आरोपों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।