इटली में 2018 के पुल हादसे में राजमार्ग कंपनी के पूर्व सीईओ को 12 साल की कैद

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इटली में 2018 के पुल हादसे में राजमार्ग कंपनी के पूर्व सीईओ को 12 साल की कैद

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  • Publish Date - July 16, 2026 / 06:15 PM IST,
    Updated On - July 16, 2026 / 06:15 PM IST

जिनोआ, 16 जुलाई (एपी) इटली की एक अदालत ने जिनोआ में लगभग आठ साल पहले राजमार्ग पर बने पुल के ढहने की घटना में 43 लोगों की मौत के मामले में बृहस्पतिवार को इटली की राजमार्ग परिचालन कंपनी ‘ऑतोस्त्रादे पेर ल’इतालिया’ के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जियोवानी कैस्तेलुची को दोषी ठहराया।

अदालत ने मामले में चार साल तक चली सुनवाई और चार घंटे तक विचार-विमर्श के बाद कैस्तेलुची को 12 साल कैद की सजा सुनाई। इटली के बुनियादी ढांचे के रखरखाव में गंभीर लापरवाही उजागर करने वाले इस पुल हादसे के मामले में कई अन्य आरोपियों को भी दोषी ठहराया गया।

एपी प्रचेता नरेश

नरेश