पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने चार उच्च न्यायालयों में 19 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी
पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने चार उच्च न्यायालयों में 19 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी
इस्लामाबाद, 11 अगस्त (भाषा) पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने देश के चार उच्च न्यायालयों में 19 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंगलवार को मंजूरी दे दी। उन्होंने पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की भी पुष्टि कर दी। इसी के साथ न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर राष्ट्रपति कार्यालय और संघीय सरकार के बीच हफ्तों से जारी गतिरोध खत्म हो गया।
न्यायपालिका में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार सुझाने वाले पाकिस्तान न्यायिक आयोग (जेसीपी) ने पिछले महीने 24 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी। इनकी नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा था।
हालांकि, प्रस्ताव को मंजूरी मिलने में देरी हुई। जरदारी की कानूनी टीम ने कहा कि जेसीपी ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) की ओर से सुझाए गए लगभग सभी उम्मीदवारों को खारिज कर दिया है।
जरदारी पीपीपी के सह-अध्यक्ष हैं।
प्रस्ताव को मंजूरी देने में हो रही देरी के खिलाफ पिछले हफ्ते इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का भी रुख किया गया था।
मामले से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति की मंजूरी दोनों पक्षों के बीच पर्दे के पीछे हुई बातचीत के बाद मिली, लेकिन यह तुरंत साफ नहीं हो पाया है कि असल में क्या हुआ था।
राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा, “राष्ट्रपति ने लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी), सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी), पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी), इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) और बलूचिस्तान उच्च न्यायालय (बीएचसी) में अतिरिक्त न्यायधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।”
इसमें कहा गया है कि एलएचसी में 10, जबकि आईएचसी, एसएचसी और बीएचसी में तीन-तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
बयान के मुताबिक, पीएचसी के चार और एलएचसी के एक अतिरिक्त न्यायाधीश की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की भी पुष्टि कर दी गई है।
भाषा पारुल सुरेश
सुरेश

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