इस्लामाबाद, तीन अप्रैल (भाषा) पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने सरकारी उपहारों की अवैध बिक्री से संबंधित मामले में अपनी अपीलों की शीघ्र सुनवाई के लिए शुक्रवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
खान दंपति को 31 जनवरी, 2024 को सरकारी उपहारों की अवैध बिक्री के आरोप में 14 साल की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने इस फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसने अप्रैल 2024 में सजा को निलंबित कर दिया था।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में दायर नयी याचिकाओं में उन्होंने दोषसिद्धि के खिलाफ अपीलों की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया।
खान ने तर्क दिया कि निचली अदालत के फैसले में महत्वपूर्ण साक्ष्यों की गलत व्याख्या और अनदेखी की गई है।
याचिकाओं में खान की चिकित्सीय स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है और कहा गया है कि अडियाला जेल में आवश्यक उपचार उपलब्ध नहीं है।
दंपति ने अडियाला जेल में अपने कानूनी सलाहकारों से नहीं मिल पाने का भी जिक्र किया।
खान और बुशरा दोनों को पिछले साल जनवरी में अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से रावलपिंडी की अडियाला जेल में रखा गया है।
भाषा अविनाश माधव
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