पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने इमरान खान को निजी अस्पताल ले जाने का दिया आदेश

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पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने इमरान खान को निजी अस्पताल ले जाने का दिया आदेश

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  • Publish Date - August 18, 2026 / 04:25 PM IST,
    Updated On - August 18, 2026 / 04:25 PM IST

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 18 अगस्त (भाषा) पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सकीय जांच के लिए एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने का मंगलवार को आदेश दिया।

यह आदेश जेल अधिकारियों के उस बयान के एक दिन बाद आया, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान (73) की दृष्टि ‘‘लगभग सामान्य’’ है।

अदालत ने इस साल की शुरुआत में खान की आंखों की बीमारी के संबंध में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।

याचिकाकर्ताओं ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक खान को अस्पताल में भर्ती कराने का अनुरोध किया था। उनका कहना था कि वे सरकारी अस्पतालों में मिल रहे इलाज से संतुष्ट नहीं हैं।

न्यायमूर्ति शाहिद वहीद की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने आदेश दिया कि खान को अगले कुछ दिनों में इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया जाए। न्यायमूर्ति वहीद ने कहा, ‘‘मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए हम कैदी के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी कर रहे हैं।’’

इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। जनवरी के अंत में उनकी आंख की बीमारी दाहिनी केंद्रीय रेटिनल शिरा अवरोध (सीआरवीओ) का पता चलने के बाद इलाज के लिए उन्हें कई बार इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएमएस) ले जाया जा चुका है।

अडियाला जेल के अधिकारियों ने कहा कि इमरान खान की चिकित्सकीय स्थिति सामने आने के बाद से उनका उचित इलाज किया गया है। पीआईएमएस में अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के प्रमुख डॉ. मुहम्मद आरिफ खान और रावलपिंडी स्थित अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के डॉ. नदीम कुरैशी ने उनका इलाज किया।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप