ट्रंप ने जोन्स अधिनियम में दी गई छूट को 90 दिनों के लिए बढ़ाया

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ट्रंप ने जोन्स अधिनियम में दी गई छूट को 90 दिनों के लिए बढ़ाया

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  • Publish Date - April 24, 2026 / 06:43 PM IST,
    Updated On - April 24, 2026 / 06:43 PM IST

वाशिंगटन, 24 अप्रैल (एपी) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोन्स अधिनियम में दी गई छूट को 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया है, जिससे ईरान युद्ध के मद्देनजर गैर-अमेरिकी जहाजों के लिए तेल और प्राकृतिक गैस का परिवहन करना आसान हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और कार्यालय व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी।

ट्रंप ने सबसे पहले मार्च के मध्य में 60 दिनों की छूट की घोषणा की थी, और इस कदम को ऊर्जा की कीमतों को स्थिर करने और होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रभावी रूप से बंद होने के बाद अधिक जहाजों के लिए अमेरिका की यात्रा को आसान बनाने में मददगार माना गया है।

व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रारंभिक छूट के बाद से संकलित नए आंकड़ों से पता चला है कि इस छूट के कारण पर्याप्त आपूर्ति तेजी से अमेरिकी बंदरगाहों तक पहुंच सकी।’’

एपी शफीक पवनेश

पवनेश