Traffic Rules:चप्पल पहनकर बाइक-स्कूटी चलाने पर कटेगा चालान, इन नियमों के उल्लंघन पर 5 हजार तक जुर्माना

निश्चित रूप से अब आपको नियमों की जानकारी होनी चाहिए जैसे कि सवारी करते समय हेलमेट पहनना और उस तरह की चीजें, लेकिन क्या आप जानते हैं, कानून के अनुसार, आपको स्लीपर्स या 'चप्पल' पहनकर टू व्हीलर ड्राइव करने की अनुमति नहीं है।

Traffic Rules:चप्पल पहनकर बाइक-स्कूटी चलाने पर कटेगा चालान, इन नियमों के उल्लंघन पर 5 हजार तक जुर्माना
Modified Date: November 29, 2022 / 08:30 pm IST
Published Date: July 16, 2022 2:13 pm IST

Traffic Rules & Regulations – Transport Department: भारत सरकार ट्रैफिक रूल और सेफ्टी वायोलेशन को लेकर लगातार सख्त होती जा रही है। उसी को लागू करने के लिए व्हीकल बनाने के दिशा-निर्देशों और अन्य पहलुओं में कई बदलाव किए गए हैं। लेकिन आज हम कम पता होने वाले ट्रैफिक रूल्स की बात करेंगे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप किसी नियम न तोड़ें और आपको जुर्माना नहीं देना पड़े।

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निश्चित रूप से अब आपको नियमों की जानकारी होनी चाहिए जैसे कि सवारी करते समय हेलमेट पहनना और उस तरह की चीजें, लेकिन क्या आप जानते हैं, कानून के अनुसार, आपको स्लीपर्स या ‘चप्पल’ पहनकर टू व्हीलर ड्राइव करने की अनुमति नहीं है।

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Traffic Rules & Regulations – Transport Department : मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, आपको भारत में ड्राइविंग करते या वाहन चलाते समय निश्चित चीजें पहननी चाहिए, नियमों के अनुसार, टू व्हीलर ड्राइव करते समय पूरी तरह से बंद जूते पहनना जरूरी है। कानून तोड़ने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह ड्राइविंग करने वाले को पैंट के साथ शर्ट या टी-शर्ट पहननी जरूरी है, इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 2000 रुपये का फाइन लगाया जा सकता है।

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दो ड्राइविंग लाइसेंस

यदि किसी व्यक्ति के पास दो ड्राइविंग लाइसेंस पाए जाते हैं, तो उस व्यक्ति को जुर्माना भरना होगा, यदि आपके पास दो लाइसेंस पाए जाते हैं, तो आप पर अपराध के लिए चालान किया जाएगा।

फोन का उपयोग

हम सभी जानते हैं कि गाड़ी चलाते समय बात करना या फोन का इस्तेमाल करना निश्चित रूप से आपका चालान करा सकता है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, किसी भी सवार/चालक को अपने वाहन का संचालन करते समय केवल नेविगेशन उद्देश्य के लिए अपने फोन का उपयोग करने की अनुमति है। इसे किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करने पर आपको निश्चित रूप से जुर्माना लगेगा। कानून का उल्लंघन करते पाए जाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com