Vote Counting Rules Changed: बदल गया वोटों की गिनती का नियम, इस प्रक्रिया के तहत होगी मतगणना, बिहार चुनाव से पहले आयोग ने जारी की गाइडलाइन

Election Commission changes vote counting rules ahead of Bihar elections

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  • Publish Date - September 25, 2025 / 05:30 PM IST,
    Updated On - September 26, 2025 / 12:01 AM IST

Vote Counting Rules Changed. Image Source- IBC24 Archive

पटना: Vote Counting Rules Changed: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए वोटों की गिनती को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नए नियमों के तहत अब पोस्टल बैलट की गिनती को प्राथमिकता दी जाएगी और यदि इसमें देरी होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की गिनती को बीच में रोक दिया जाएगा।

Vote Counting Rules Changed: चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मतगणना केन्द्रों पर अब तक ईवीएम मशीन से काउंटिंग और बैलट काउंटिंग एक साथ होती थी। मशीन में वोटों की गिनती जल्दी होती है। ऐसे में कुछ केन्द्रों में ऐसा देखा गया कि बैलट काउंटिंग पिछड़ रही है, जबकि उसकी काउंटिंग पहले शुरु होती है। वहीं अब नए नियम के अनुसार, बैलट काउंटिंग पूरी होने तक ईवीएम के वोट पूरे नहीं गिने जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ईवीएम मशीन में सेकेंड लास्ट राउंड आने तक अगर बैलट बचता है तो मशीन काउंटिंग रोक दी जाएगी। फिर जब बैलट की गिनती पूरी हो जाएगी, तब मशीन के बचे हुए आखिरी राउंड गिने जाएंगे।

क्यों लिया गया यह निर्णय?

Bihar Election 2025 : चुनाव आयोग के अनुसार, अब तक की प्रक्रिया में ईवीएम से गिनती तेजी से होती थी जबकि पोस्टल बैलट की गिनती में अपेक्षाकृत समय अधिक लगता था। इससे कुछ केंद्रों पर यह स्थिति बनती थी कि ईवीएम की गिनती पूरी हो जाती थी लेकिन बैलट की गिनती अभी बाकी होती थी। ऐसे में परिणामों को लेकर पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते थे। अब इस नई व्यवस्था से मतगणना की प्रक्रिया में संतुलन आएगा और हर वोट को बराबरी से गिना जाएगा।

क्या होंगे नए इंतजाम?

चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतगणना केंद्रों पर पोस्टल बैलट की संख्या अधिक होगी, वहां अतिरिक्त काउंटिंग टेबल लगाए जाएंगे ताकि बैलट गिनती में तेजी लाई जा सके। इससे गिनती में देरी को कम किया जा सकेगा और अंतिम परिणाम समय पर घोषित किए जा सकेंगे।