Khan Sir Anticipatory Bail News: खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई फिर टली, अब इस दिन कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला

Khan Sir Anticipatory Bail News: कोर्ट ने कोचिंग सेंटर गोलीबारी केस में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। 

Khan Sir Anticipatory Bail News: खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई फिर टली, अब इस दिन कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला

Khan Sir Anticipatory Bail News/Image Credit: IBC24.in

Modified Date: July 7, 2026 / 03:40 pm IST
Published Date: July 7, 2026 3:35 pm IST
HIGHLIGHTS
  • खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है है।
  • कोर्ट ने खान सर के दोनों सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई भी टाल दी।
  • पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और गोलीबारी से जुड़ा है पूरा मामला।

Khan Sir Anticipatory Bail News: पटना: पटना की एक अदालत ने कोचिंग संस्थान में हुई गोलीबारी के मामले में शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी।  यह मामला जून की शुरुआत में हुई उस घटना से जुड़ा है, जिसमें पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। आरोप है कि इस दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी की थी। अदालत ने न्यायिक हिरासत में बंद खान सर के दोनों सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई भी बुधवार तक के लिए टाल दी।

कई मुद्दों पर हुई चर्चा

खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट के विधिक सलाहकार रजत सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज सभी मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें सुरक्षा कर्मियों के हथियार के लाइसेंस का मुद्दा भी शामिल था। विपक्षी पक्ष की ओर से दायर आवेदन के बाद आपराधिक पृष्ठभूमि का मुद्दा भी उठा। अदालत ने दोनों पक्षों से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं, जिसके बाद अगली सुनवाई बुधवार को होगी।’’ (Khan Sir Anticipatory Bail News) उन्होंने कहा कि खान सर के एक सुरक्षा कर्मी के हथियार का लाइसेंस दो महीने पहले समाप्त हो गया था लेकिन सामान्यतः उसके नवीनीकरण के लिए छह महीने का समय दिया जाता है।

विधिक सलाहकार रजत सिंह ने दी ये जानकारी

Khan Sir Anticipatory Bail News: रजत सिंह सिंह ने कहा, ‘‘लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के छह महीने के भीतर उसका नवीनीकरण कराया जा सकता है। यह जमानती अपराध है और इससे जमानत मिलने की प्रक्रिया में बाधा आने की संभावना नहीं है।’’ विधिक सलाहकार ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों के पास दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए हथियार का लाइसेंस है। इसके अलावा उनके पास यात्रा लाइसेंस भी है, जिससे वे विभिन्न राज्यों में यात्रा कर सकते हैं। सिंह ने कहा कि अदालत इस मामले का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने को लेकर गंभीर है।

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