नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एक को उम्रकैद

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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एक को उम्रकैद

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  • Publish Date - March 30, 2022 / 08:20 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 12:26 PM IST

जहानाबाद, 30 मार्च (भाषा) बिहार में जहानाबाद की अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में बुधवार को एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उसपर 40 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया।

पॉक्सो की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने अभियुक्त रवींद्र कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उसपर 40 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया।

पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने बताया कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए चार लाख रूपये देने का भी निर्देश दिया है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता के पिता में घोसी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी । उन्होंने आरोप लगाया था कि 21 मार्च 2019 को जब उनकी नाबालिग लड़की शाम में शौच के लिए निकली थी, तभी रवींद्र कुमार उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर गलत काम के नियत से अपने साथ लेकर चला गया था।

भाषा सं अनवर

राजकुमार

राजकुमार