Sonam Wangchuk Latest News || Image- ANI News File
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से जबरन हटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। (Sonam Wangchuk Latest News) अदालत ने कहा कि इसी मुद्दे पर वांगचुक की पत्नी पहले ही अदालत का रुख कर चुकी हैं और यदि किसी अपराध का आरोप है तो कानून के तहत उपलब्ध दूसरे उपाय अपनाए जा सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले को लेकर वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो पहले ही याचिका दायर कर चुकी हैं। याचिकाकर्ता अधिवक्ता शकील अब्बास ने अदालत से एफआईआर दर्ज कराने, SIT गठित करने और पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने कहा कि यदि किसी अपराध का आरोप है तो पहले शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने कहा कि SIT का गठन तभी संभव है जब पहले एफआईआर दर्ज हो। अदालत ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता को लगता है कि कोई अपराध हुआ है तो वह BNSS के तहत कानूनी उपाय अपना सकते हैं। (Sonam Wangchuk Latest News) अदालत ने यह साफ़ किया कि वह इस याचिका पर सुनवाई करने के पक्ष में नहीं है, इसे खारिज किया जाता है।
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— Bar and Bench (@barandbench) July 22, 2026
यह याचिका 18 जुलाई को जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक को हटाए जाने की घटना से जुड़ी थी। वांगचुक नीट-यूजी पेपर लीक के विरोध में सीजेपी के आंदोलन के दौरान करीब 20 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। दिल्ली पुलिस ने उनकी तबीयत बिगड़ने का हवाला देते हुए उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वांगचुक को उनकी सहमति के बिना जबरन हटाया गया और इस दौरान बल प्रयोग किया गया।
इससे पहले वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल ले जाने की इजाजत दी थी। (Sonam Wangchuk Latest News) वहीं, बुधवार को अदालत ने 20 और 21 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से जुड़ी दो अन्य जनहित याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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