Sonam Wangchuk Latest News: सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से जबरन उठाये के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज.. कोर्ट ने कहा ‘पत्नी पहले ही कोर्ट आ चुकी हैं’..

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Sonam Wangchuk Latest News: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने के खिलाफ दायर PIL खारिज कर वैकल्पिक कानूनी उपाय अपनाने को कहा।

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  • Publish Date - July 22, 2026 / 04:55 PM IST,
    Updated On - July 22, 2026 / 04:58 PM IST

Sonam Wangchuk Latest News || Image- ANI News File

HIGHLIGHTS
  • सोनम वांगचुक मामले की PIL खारिज।
  • कोर्ट ने कहा, पत्नी पहले ही याचिका दायर कर चुकी हैं।
  • पुलिस कार्रवाई पर अन्य याचिकाओं में दिल्ली पुलिस को नोटिस।

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से जबरन हटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। (Sonam Wangchuk Latest News) अदालत ने कहा कि इसी मुद्दे पर वांगचुक की पत्नी पहले ही अदालत का रुख कर चुकी हैं और यदि किसी अपराध का आरोप है तो कानून के तहत उपलब्ध दूसरे उपाय अपनाए जा सकते हैं।

‘पत्नी पहले ही कोर्ट आ चुकी हैं’

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले को लेकर वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो पहले ही याचिका दायर कर चुकी हैं। याचिकाकर्ता अधिवक्ता शकील अब्बास ने अदालत से एफआईआर दर्ज कराने, SIT गठित करने और पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने कहा कि यदि किसी अपराध का आरोप है तो पहले शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए।

एफआईआर और SIT पर अदालत का क्या है रूख?

हाईकोर्ट ने कहा कि SIT का गठन तभी संभव है जब पहले एफआईआर दर्ज हो। अदालत ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता को लगता है कि कोई अपराध हुआ है तो वह BNSS के तहत कानूनी उपाय अपना सकते हैं। (Sonam Wangchuk Latest News) अदालत ने यह साफ़ किया कि वह इस याचिका पर सुनवाई करने के पक्ष में नहीं है, इसे खारिज किया जाता है।

क्या है मामला?

यह याचिका 18 जुलाई को जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक को हटाए जाने की घटना से जुड़ी थी। वांगचुक नीट-यूजी पेपर लीक के विरोध में सीजेपी के आंदोलन के दौरान करीब 20 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। दिल्ली पुलिस ने उनकी तबीयत बिगड़ने का हवाला देते हुए उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वांगचुक को उनकी सहमति के बिना जबरन हटाया गया और इस दौरान बल प्रयोग किया गया।

पहले मेदांता ले जाने की इजाजत दे चुका है हाईकोर्ट

इससे पहले वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल ले जाने की इजाजत दी थी। (Sonam Wangchuk Latest News) वहीं, बुधवार को अदालत ने 20 और 21 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से जुड़ी दो अन्य जनहित याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक मामले में क्या फैसला दिया?

दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर से कथित तौर पर हटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाए जा सकते हैं।

कोर्ट ने एफआईआर और SIT की मांग पर क्या कहा?

अदालत ने कहा कि विशेष जांच दल (SIT) का गठन तभी संभव है, जब पहले एफआईआर दर्ज हो। यदि अपराध का आरोप है तो BNSS के तहत उपलब्ध कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हुई है?

दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर 20 और 21 जुलाई की कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़ी दो अन्य जनहित याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।