Petrol and Diesel Restriction Withdraw || Image- IBC24 News File
नई दिल्ली: केंद्र सरकार की तरफ से आम लोगों केलिए खुशखबरी सामने आई है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की रिटेल बिक्री पर खरीदारों के लिए लगाए गए प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। (Petrol and Diesel Restriction Withdraw) इसके साथ ही उद्योगों, संस्थानों, परिवहन कंपनियों और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को फिर से पेट्रोल पंपों से सामान्य रूप से ईंधन खरीदने की अनुमति मिल जाएगी।
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सरकार ने 12 जून 2026 को ‘मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल (खुदरा आउटलेट के माध्यम से आपूर्ति का अस्थायी विनियमन) आदेश, 2026’ लागू किया था। इसके तहत व्यावसायिक खरीदारों को रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा डीजल की बिक्री प्रति ग्राहक या वाहन प्रतिदिन 200 लीटर तक सीमित कर दी गई थी। अब यह आदेश 1 जुलाई से समाप्त हो जाएगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उस समय साफ़ किया था कि यह फैसला ईंधन की कालाबाजारी, जमाखोरी और रिटेल पंपों से डीजल की अवैध निकासी रोकने के लिए लिया गया था। (Petrol and Diesel Restriction Withdraw) मंत्रालय ने यह भी कहा था कि यह कोई राशनिंग व्यवस्था नहीं, बल्कि अस्थायी एहतियाती कदम था। सरकार के अनुसार, पश्चिम एशिया में आपूर्ति संबंधी अनिश्चितता के दौरान कई औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ता थोक डीजल की तुलना में सस्ता होने के कारण रिटेल पेट्रोल पंपों से डीजल खरीदने लगे थे। इससे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पंपों पर डीजल की मांग अचानक बढ़ गई थी।
सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और अब स्थिति सामान्य होने के बाद अस्थायी प्रतिबंध समाप्त किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से व्यावसायिक ग्राहकों के लिए सामान्य ईंधन बिक्री फिर शुरू हो जाएगी।
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The Ministry of Petroleum and Natural Gas has withdrawn the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of Motor Spirit (MS) and High Speed Diesel (HSD) through retail outlets of Public Sector Oil Marketing Companies with effect from 1st July, 2026. pic.twitter.com/zgGcjs3s02
— ANI (@ANI) June 29, 2026
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