मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग मंच को विनियमित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग मंच को विनियमित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी

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  • Publish Date - August 19, 2025 / 08:31 PM IST,
    Updated On - August 19, 2025 / 08:31 PM IST

नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन से संबंधित एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकार पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग सेवा प्रदान करने वाले मंच पर प्रतिबंध लगा सकती है।

सूत्र ने बताया कि यह विधेयक बुधवार को संसद में पेश किए जाने की संभावना है।

उन्होंने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने असली पैसे से चलने वाले ऑनलाइन गेमिंग मंच को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकार बुधवार को इस विधेयक को संसद में पेश करने की कोशिश कर रही है।’’

इस विधेयक में ऑनलाइन गेम खासकर मौद्रिक प्रोत्साहन वाले खेल खेलने वालों के बीच मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखा गया है।

सरकार ने कहा था कि पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग धन शोधन, धोखाधड़ी वाले वित्तीय लेनदेन और साइबर अपराध आदि को बढ़ावा देने का माध्यम प्रदान करती है। इसके बाद यह निर्णय किया गया।

वर्तमान कानूनी ढांचे के अनुसार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अवैध सट्टेबाजी और जुए पर कार्रवाई सहित अपराधों की रोकथाम, उसका पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

कई वास्तविक धन से जुड़ी गेमिंग कंपनियां खुद को सट्टेबाजी या जुए के मंच से अलग करने और प्रतिबंध से बचने के लिए खुद को ‘कौशल का खेल’ बता रही हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय ने जून में तमिलनाडु सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली रियल मनी गेमिंग मंच प्ले गेम्स 24X7, हेड डिजिटल वर्क्स, जंगली गेम्स और अन्य द्वारा याचिका को खारिज कर दिया था।

अदालत ने वास्तविक धन वाली गेमिंग कंपनियों की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिनमें डिजिटल मंच को विनियमित करने के लिए राज्य के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। साथ ही उन्होंने ‘कौशल के खेल’ से ‘संभावना के खेल’ को अलग करने के उनके तर्क को भी खारिज कर दिया।

भाषा रमण अजय

अजय