सिगरेट,तम्बाकू कानून में सख्ती से खाद्य एवं पेय क्षेत्र प्रभावित होगा:रेस्त्रां एसोसिएशन

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सिगरेट,तम्बाकू कानून में सख्ती से खाद्य एवं पेय क्षेत्र प्रभावित होगा:रेस्त्रां एसोसिएशन

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  • Publish Date - January 19, 2021 / 01:41 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:41 PM IST

नयी दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा) रेस्त्रां कारोबारियों ने कहा है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए), 2003 में कोई भी बदलाव खाद्य और पेय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। उनके संगठन ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से इस पर गौर करने का आग्रह किया है।

नेशनल रेस्टॉरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित संशोधनों से न केवल उपभोक्ताओं को काफी असुविधा होगी बल्कि यह समग्र उपभोक्ता धारणाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

एनआरएआई के अध्यक्ष अनुराग कटियार ने कहा, ‘‘हम धूम्रपान से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और धूम्रपान की आदत पर रोक लगाने के संबंध में सरकार के प्रयासों को भी समझते हैं। लेकिन हम अपने व्यवसाय पर इसके असर के बारे में बहुत चिंतित हैं। इस क्षेत्र का वार्षिक कारोबार लगभग चार लाख करोड़ रुपये का है और यह 70 लाख से अधिक भारतीयों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। सरकार के फैसले का असर हमारे व्यापार पर ऐसे समय में आने जा रहा है जब हम अपने अस्तित्व को बचाए रखने के गंभीर संघर्ष में फंसे हैं।

कटियार ने कहा, ‘‘सीओटीपीए में प्रस्तावित संशोधन से हमारे उपभोक्ताओं को असुविधा होगी, उपभोक्ता भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, जिसका सीधा असर हमारे कारोबार पर पड़ेगा। अधिनियम में 21 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने ओर दुकान के अंदर विज्ञापन और प्रचार पर नियंत्रण जैसे प्रावधान करने के प्रस्ताव हैं।

भाषा राजेश राजेश मनोहर

मनोहर