डीजीसीए ने गो फर्स्ट पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया

डीजीसीए ने गो फर्स्ट पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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  • Publish Date - January 27, 2023 / 05:26 PM IST,
    Updated On - January 27, 2023 / 05:26 PM IST

नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बेंगलुरु हवाईअड्डे पर नौ जनवरी को एक बस में सवार 55 यात्रियों को लिए बगैर ही विमान के उड़ान भरने की घटना के संबंध में गो फर्स्ट एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

विमानन नियामक ने घटना के बाद एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

डीजीसीए ने एक बयान में कहा, ‘‘नोटिस के जवाब में गो फर्स्ट ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक उक्त घटना टर्मिनल को-ऑर्डिनेटर, वाणिज्यिक कर्मियों और परिचालक दल के सदस्यों के बीच यात्रियों के विमान में सवार होने के बारे में संवाद और समन्वय की कमी के कारण हुई।’’

नियामक ने कहा कि अन्य खामियां भी हुई हैं। इस सब के मद्देनजर उसने एयरलाइन पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

भाषा मानसी रमण

रमण