Solid Waste Management Rules 2026 MPSolid Waste Management Rules 2026 MP / Image sourcee : X
भोपाल: Solid Waste Management Rules 2026 MP मध्य प्रदेश में अब घरों से निकलने वाले कचरे को सिर्फ गीला और सूखा कहकर अलग करना काफी नहीं होगा। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 लागू कर दिए हैं। इस नए नियम के तहत अब लोगों को अपने घर का कचरा चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर ही कचरा गाड़ी वाले को देना होगा।
यह नया नियम राज्य के सभी शहरों, गांवों, सरकारी विभागों और स्थानीय संस्थाओं पर पूरी तरह लागू होगा।Environment Protection Recycling Policy इसके तहत अब कचरे को गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा और विशेष देखभाल श्रेणी के कचरे के रूप में अलग-अलग करना जरूरी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले पर कहा कि प्रदेश के स्वच्छता अभियान में जनता की भागीदारी हमेशा से खास रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोगों के सहयोग से राज्य ने स्वच्छता में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं।
Solid Waste Management Rules 2026 MP सरकार का मानना है कि घर से ही कचरा अलग-अलग मिलने से रीसाइक्लिंग का काम आसान होगा और लैंडफिल साइटों पर बढ़ता दबाव कम होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए ये नए नियम राज्य में कचरा प्रबंधन को वैज्ञानिक और अधिक व्यवस्थित रूप देंगे। शुरुआती तौर पर लोगों को चार श्रेणियों में कचरा अलग करने में थोड़ी आदत बदलनी होगी, लेकिन पर्यावरण और स्वच्छता के लिहाज से आने वाले समय में यह सरकार का एक बेहद बड़ा और असरदार कदम साबित होगा।