नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार चमड़े से जुड़े नियमों में शुक्रवार को कुछ संशोधन किये हैं।
मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि यह कदम पिछले 7-8 वर्षों में चर्मशोधन की प्रौद्योगिकी में आये बदलाव तथा नये प्रकार के तैयार चमड़ों के उत्पादन को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
उद्योग जगत के एक विशेषज्ञ ने कहा कि अधिसूचना से तैयार चमड़े के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पहले कुछ शर्तें थीं, जिनका पालन एक निर्यातक को तैयार चमड़े के निर्यात के लिये करना पड़ता है। उदाहरण के लिये, खास तरह के चमड़े के निर्यात की अनुमति नहीं थी। अब ऐसे चमड़े के निर्यात की भी अनुमति दे दी गयी है।
भाषा सुमन महाबीर
महाबीर
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