नयी दिल्ली, 20 सितंबर (भाषा) सरकार ने इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेशनल्स समेत 29 एजेंसियों के मूल प्रमाणपत्र (सीओओ) जारी करने के अधिकार को रद्द कर दिया है।
सीओओ से पता चलता है कि किसी देश में आयातित वस्तुएं मूल रूप से कहां से आई हैं।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि ये 29 निकाय या एजेंसियां नियमों का पालन करने में विफल रही हैं और उन्हें तत्काल प्रभाव से ‘हटा दिया गया है।’
नोटिस में कहा गया है, ”अब से ये 29 निकाय या एजेंसियां मूल प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।”
भाषा पाण्डेय रमण
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