एफएसएसएआई ने ‘फ्रेश पनीर’ के दावों को लेकर हेरिटेज फूड्स को नोटिस जारी किया

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एफएसएसएआई ने ‘फ्रेश पनीर’ के दावों को लेकर हेरिटेज फूड्स को नोटिस जारी किया

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  • Publish Date - July 6, 2026 / 07:12 PM IST,
    Updated On - July 6, 2026 / 07:12 PM IST

नयी दिल्ली, छह जुलाई (भाषा) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं नियामक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को उसके उत्पाद ‘फ्रेश पनीर’ के बारे में गुमराह करने वाले दावों के लिए नोटिस जारी किया है।

एफएसएसएआई ने हेरिटेज फूड्स से सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही कंपनी से पूछा है कि उसके खिलाफ एफएसएस कानून, 2006 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

सोशल मीडिया पोस्ट में एफएसएसएआई ने कहा कि उसने कंपनी को उसके उत्पाद ‘हेरिटेज फ्रेश पनीर’ पर गुमराह करने वाले दावों के लिए नोटिस जारी किया है।

खाद्य नियामक ने कहा, ‘‘’फ्रेश पनीर’ का दावा ‘फ्रेश’ या ताजा शब्द के इस्तेमाल के लिए शेड्यूल पांच के तहत तय शर्तों को पूरा नहीं करता है।’’

एफएसएसएआई ने कहा कि इस तरह, ‘फ्रेश’ शब्द का इस्तेमाल ग्राहकों को गुमराह कर सकता है और इसे गुमराह करने वाला माना जाता है।

सोशल मीडिया पोस्ट में बताए गए ट्रेडमार्क/नाम ‘हेल्दी हैप्पीनेस’ में ‘हेल्दी’ शब्द का इस्तेमाल खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन और दावे) विनियमन, 2018 के नियमन 8(3) के अनुरूप नहीं है।

एफएसएसएआई ने कहा, ‘‘’हेल्दी’ शब्द के इस्तेमाल से ऐसी धारणा बन सकती है कि उत्पाद स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है या बेहतर बनाता है, जिससे यह दावा गुमराह करने वाला हो जाता है।’’

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय