नयी दिल्ली, एक मई (भाषा) सरकार ने डीजल के निर्यात शुल्क या अप्रत्याशित लाभ कर को घटाकर शुक्रवार से 23 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले कर को कम करके 33 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
डीजल का निर्यात शुल्क 55.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 23 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, विमान ईंधन पर यह शुल्क 42 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 33 रुपये प्रति लीटर किया गया है।
डीजल के निर्यात पर सड़क एवं अवसंरचना उपकर एक मई से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए शून्य रहेगा।
वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार देर रात जारी बयान में बताया कि पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क की दर शून्य बनी रहेगी।
भाषा सिम्मी यासिर
सिम्मी