नयी दिल्ली, दो मई (भाषा) वित्त मंत्रालय ने शनिवार को स्वचालित मार्ग के तहत बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अधिसूचित कर दिया है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 के अनुसार बीमा कंपनियों और ब्रोकरों सहित बिचौलियों में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति होगी। वहीं भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के लिए यह सीमा 20 प्रतिशत तय की गई है।
संसद ने दिसंबर 2025 में ‘सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025’ पारित किया था। इसने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को पहले के 74 प्रतिशत से बढ़ाकर स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत करने का रास्ता साफ किया।
राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन गया था। इसके बाद फरवरी 2026 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई को अधिसूचित किया था।
भाषा पाण्डेय
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