(Multiple PPF Accounts/ Image Credit: Meta AI)
नई दिल्ली: Multiple PPF Accounts: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत में सुरक्षित निवेश के लिए सबसे भरोसेमंद योजनाओं में से एक है। यह सरकारी गारंटी, टैक्स छूट और लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का फायदा देता है। इसी वजह से नौकरीपेशा और रिटायरमेंट की योजना बनाने वाले लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन कई निवेशकों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या वे एक से ज्यादा PPF अकाउंट खोल सकते हैं।
सरकारी नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही PPF अकाउंट रख सकता है। यह खाता किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला गया हो, नियम समान रहता है। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा खाते पाए जाते हैं तो उन्हें नियमों के खिलाफ माना जाता है। ऐसे मामलों में अतिरिक्त अकाउंट को अवैध माना जा सकता है।
अगर कोई व्यक्ति गलती से या जानबूझकर दो PPF अकाउंट खोल लेता है तो उसे नुकसान हो सकता है। PPF में सालाना अधिकतम निवेश सीमा 1.5 लाख रुपये है जो सभी खातों को मिलाकर लागू होती है। यानी अलग-अलग अकाउंट होने पर भी अतिरिक्त निवेश की अनुमति नहीं मिलती। यदि नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो दूसरे अकाउंट पर ब्याज या टैक्स लाभ रद्द हो सकता हैं और पैसा फंस सकता है।
अगर किसी ने अनजाने में दो PPF अकाउंट खोल लिए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे सुधारने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करना चाहिए। आमतौर पर एक अकाउंट को मुख्य माना जाता है और दूसरे को बंद कर उसकी राशि पहले अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। समय रहते सुधार करने से भविष्य की परेशानियों से बचा जा सकता है।
माता-पिता अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर अलग PPF अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन दोनों खातों की कुल निवेश सीमा 1.5 लाख रुपये ही रहती है। इसके अलावा PPF अकाउंट कभी भी जॉइंट नहीं खोला जा सकता। अगर कोई व्यक्ति बैंक या शहर बदलता है तो नया अकाउंट खोलने की बजाय मौजूदा PPF को आसानी से दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है। यह प्रक्रिया सुरक्षित और सरल होती है।