पेटीएम की इकाई पीपीएसएल को भुगतान ‘एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली

पेटीएम की इकाई पीपीएसएल को भुगतान ‘एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली

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  • Publish Date - November 27, 2025 / 12:38 PM IST,
    Updated On - November 27, 2025 / 12:38 PM IST

नयी दिल्ली, 27 नवंबर (भाषा) वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस की अनुषंगी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को भुगतान ‘एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने के लिए लंबे इंतजार के बाद आरबीआई की अनुमति मिल गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को ऑनलाइन भुगतान ‘एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने के लिए अगस्त में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी।

वन97 कम्युनिकेशंस ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘ …भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 नवंबर 2025 को पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (पीपीएसएल) को भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भुगतान ‘एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने के लिए प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) प्रदान किया है।’’

बैंकिंग नियामक ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड पर नए व्यापारियों को शामिल करने पर लगे प्रतिबंध भी हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध 25 नवंबर 2022 को कंपनी पर लगाए गए थे।

पीपीएसएल ने भुगतान ‘एग्रीगेटर’ एवं भुगतान ‘गेटवे’ के विनियमन पर दिशानिर्देशों के तहत भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास लाइसेंस के लिए नवंबर 2020 में आवेदन किया था।

आरबीआई ने हालांकि पीपीएसल के आवेदन को नवंबर 2022 में अस्वीकार कर दिया था और इसे फिर से जमा करने का निर्देश दिया था ताकि एफडीआई नियमों के तहत ‘प्रेस नोट-3’ का अनुपालन किया जा सके।

इसके बाद, कंपनी ने एफडीआई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित ‘प्रेस नोट-3’ का अनुपालन करने के लिए ओसीएल (वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड) से कंपनी में पिछले निवेश के लिए भारत सरकार के समक्ष 14 दिसंबर 2022 को आवश्यक आवेदन दायर किया था।

‘प्रेस नोट-3’ भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में जारी की गई एक नीति है। इसके तहत भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पहले सरकारी मंजूरी लेना अनिवार्य है।

भाषा निहारिका

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