लंबित उपभोक्ता मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजा जाएगा

लंबित उपभोक्ता मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजा जाएगा

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  • Publish Date - October 6, 2022 / 10:25 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:31 PM IST

नयी दिल्ली, छह अक्टूबर (भाषा) उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय लंबित उपभोक्ता वादों को निपटान के लिए 12 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजेगा।

मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि आपसी सहमति के जरिये लंबित उपभोक्ता वादों के निपटान के लिए 12 नवंबर को देशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में बड़ी संख्या में लंबित वादों का निपटारा होने की उम्मीद है।

मंत्रालय ने कहा कि इस आयोजन के लिए जमीनी तैयारियां पहले ही शुरू की जा चुकी हैं और उपभोक्ता आयोगों को इस अदालत में भेजे जा सकने वाले मामलों को चिह्नित करने के लिए सूचित कर दिया गया है।

उपभोक्ता मामलों का विभाग भेजे जाने वाले मामलों की इस सूची की नियमित निगरानी कर रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए उपभोक्ता विभाग एसएमएस एवं ईमेल के जरिये उपभोक्ताओं, कंपनियों और संगठनों से संपर्क स्थापित करने में जुटा हुआ है।

भाषा प्रेम अजय प्रेम

अजय