EPFO Claims: PF वालों के चेहरे पर मुस्कान, अब न इंश्योरेंस में अटकेगा पैसा और न छुट्टी लेने पर भी सैलरी पर असर होगा!
ईपीएफओ ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। नौकरी बदलते समय वीकेंड या सरकारी छुट्टियां अब सर्विस ब्रेक नहीं मानी जाएंगी। इससे EDLI इंश्योरेंस क्लेम में दिक्कत नहीं होगी और 12 महीने पूरे न होने पर भी नॉमिनी को कम से कम 50,000 रुपये मिलेंगे।
(EPFO Claims/ Image Credit: ANI News)
- नौकरी बदलने के बीच वीकेंड अब सर्विस ब्रेक नहीं
- सरकारी और राष्ट्रीय छुट्टियों पर भी राहत
- 60 दिन तक का गैप भी सर्विस में गिना जाएगा
EPFO Claims: नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक अहम और राहत भरा कदम उठाया है। दिसंबर 2025 में जारी नए सर्कुलर के जरिए ईपीएफओ ने इंश्योरेंस से जुड़े नियमों को सरल बनाते हुए लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत किया है। इस फैसले से लंबे समय से चली आ रही तकनीकी परेशानियों पर लगाम लगेगी।
नौकरी बदलने पर सर्विस ब्रेक की समस्या खत्म
अब तक यदि कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी जॉइन करता था और बीच में शनिवार-रविवार आ जाते थे, तो इन्हें सर्विस ब्रेक मान लिया जाता था। इसी वजह से कई मामलों में एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड (EDL) इंश्योरेंस क्लेम खारिज हो जाते थे। नए नियमों के अनुसार अब दो नौकरियों के बीच आने वाले वीकेंड को सर्विस में रुकावट नहीं माना जाएगा।
सरकारी छुट्टियों पर भी नहीं कटेगी सर्विस
ईपीएफओ ने साफ किया है कि नौकरी बदलते समय यदि राष्ट्रीय अवकाश, गजटेड हॉलिडे, राज्य सरकार की छुट्टी या रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे आता है, तो वह भी सर्विस ब्रेक नहीं होगा। इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी जॉइनिंग डेट छुट्टियों की वजह से आगे बढ़ जाती थी।
छोटे गैप पर भी मिलेगा इंश्योरेंस लाभ
नए सर्कुलर के तहत अगर किसी कर्मचारी की दो नौकरियों के बीच 60 दिन तक का अंतर भी होता है, तब भी उसे लगातार सर्विस माना जाएगा, बशर्ते वह ईपीएफ के दायरे में हो। इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो मामूली गैप की वजह से इंश्योरेंस क्लेम से वंचित रह जाते थे।
EDLI में 50 हजार रुपये की न्यूनतम गारंटी
ईपीएफओ ने अच्छी पहल करते हुए EDLI स्कीम के तहत न्यूनतम इंश्योरेंस राशि 50,000 रुपये तय कर दी है। अब चाहे कर्मचारी का पीएफ बैलेंस कम हो या 12 महीने की सर्विस पूरी न हुई हो, नॉमिनी को कम से कम 50,000 रुपये जरूर मिलेंगे। यहां तक कि अंतिम पीएफ योगदान के 6 महीने के भीतर मृत्यु होने पर भी परिवार क्लेम का हकदार होगा।
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