रिजर्व बैंक ने हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन पर जुर्माना लगाया

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रिजर्व बैंक ने हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन पर जुर्माना लगाया

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  • Publish Date - February 28, 2025 / 07:57 PM IST,
    Updated On - February 28, 2025 / 07:57 PM IST

मुंबई, 28 फरवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने ‘अपने ग्राहक को जानें’ और ‘जमा पर ब्याज दर’ से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पर 66.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसके अलावा, आईआईएफएल समस्ता फाइनेंस लिमिटेड पर ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016’ और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए 33.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

दोनों मामलों में, रिजर्व बैंक ने कहा कि दंड नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है। भाषा राजेश राजेश रमण

रमण