सेबी ने शेयर बाजारों, डिपॉजिटरी से ऑनलाइन शिकायत निपटान प्रणाली शुरू करने को कहा

सेबी ने शेयर बाजारों, डिपॉजिटरी से ऑनलाइन शिकायत निपटान प्रणाली शुरू करने को कहा

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  • Publish Date - July 4, 2022 / 06:40 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:38 PM IST

नयी दिल्ली, चार जुलाई (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को शेयर बाजारों और डिपॉजिटरी से छह महीने के भीतर स्वयं की शिकायत निपटान प्रणाली शुरू करने को कहा। इससे निवेशकों को शिकायत दर्ज कराने और उनके निपटान पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

यह कदम निवेशकों के सूचीबद्ध कंपनियों और सेबी पंजीकृत मध्यस्थों के खिलाफ प्रतिभूति बाजार से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिये जून, 2011 में शुरू किए गए ऑनलाइन मंच सेबी शिकायत निपटान प्रणाली (स्कोर्स) के अनुरूप है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘जिंस वायदा बाजार/डिपॉजिटरी समेत सभी मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी खुद की एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली बनायें। इससे निवेशकों को शिकायत दर्ज करने में मदद मिलेगी। साथ ही शिकायत को ऊपर ले जाने और उपयुक्त नियमों के आधार पर शिकायत निपटान समिति (जीआरसी), मध्यस्थता, अपीलीय न्यायाधिकरण आदि के माध्यम से निपटान की सुविधा मिलेगी।’’

सेबी ने कहा कि निपटान व्यवस्था छह महीने के भीतर चालू की जाएगी।

नई प्रणाली का उद्देश्य निवेशकों की शिकायतों के निपटान में तेजी लाना है।

भाषा

रमण अजय

अजय