नयी दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने जेएम फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, उसके ट्रस्टी एवं पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) भानु कटोच समेत सात इकाइयों पर नियामकीय मानकों के उल्लंघन पर कुल दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने आदेश में कहा कि इन इकाइयों को 45 दिन के भीतर जुर्माने की राशि जमा करनी होगी।
आदेश के मुताबिक, जेएम फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट पर 25 लाख रुपये, जेएम फाइनेंशियल ट्रस्टी कंपनी पर 10 लाख रुपये, भानु कटोच पर 1.1 करोड़ रुपये, उनकी मां स्वर्णलता कटोच पर 17 लाख रुपये और उनकी पत्नी सारिका खेर पर आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इनके अलावा नियामकीय उल्लंघन के समय जेएम फाइनेंशिय एसेट मैनेजमेंट में संस्थागत बिक्री के प्रमुख रहे दीपेन दोशी पर 22 लाख रुपये और उनकी मां अरुणा दोशी पर नौ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सेबी ने अपने आदेश में कहा कि इन पांच लोगों ने अप्रकाशित जानकारी का उपयोग कर मूल्यांकन में बदलाव से पहले ही चूककर्ता दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) की प्रतिभूतियों वाली कुछ जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश किया था। इस ढंग से इन लोगों ने कुल मिलाकर एक करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमाया।
सेबी ने बुधवार को पारित अपने आदेश में जेएम फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट और जेएम फाइनेंशियल ट्रस्टी कंपनी को भी नियामकीय प्रावधानों का पालन न करने का दोषी पाया है।
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