ट्री हाउस एजुकेशन, प्रवर्तकों को गलत वित्तीय विवरण के मामले में मिली राहत

ट्री हाउस एजुकेशन, प्रवर्तकों को गलत वित्तीय विवरण के मामले में मिली राहत

  •  
  • Publish Date - October 23, 2022 / 04:25 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:45 PM IST

नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने ट्री हाउस एजुकेशन एंड एक्सेसरीज लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों को कंपनी की वित्तीय स्थिति के कथित गलत विवरण से संबंधित एक मामले में आरोप-मुक्त कर दिया है।

सेबी के कॉर्पोरेट वित्त जांच विभाग ने 19 अक्टूबर को ट्री हाउस एजुकेशन को लिखे अपने पत्र में प्रवर्तकों से कहा है कि इस मामले में कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल इस कंपनी के फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी देखने को नहीं मिली है।

सेबी ने अपने पत्र में कहा, ‘सेबी का फोरेंसिक ऑडिट और जांच अब पूरी हो गई है। फोरेंसिक ऑडिटर के नियमों और संदर्भ को आगे बढ़ाने और सेबी की परिणामी जांच में आपके खिलाफ कोई कार्रवाई का कोई प्रस्ताव नहीं है।’

सेबी की तरफ से छह साल तक चले लंबे ऑडिट के बाद कंपनी को राहत मिली है।

भाषा जतिन जतिन प्रेम

प्रेम

प्रेम