यूएफओ मूवीज के प्रवर्तक कंवर ने सेबी के साथ भेदिया कारोबार का मामला सुलझाया

यूएफओ मूवीज के प्रवर्तक कंवर ने सेबी के साथ भेदिया कारोबार का मामला सुलझाया

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  • Publish Date - October 20, 2022 / 10:09 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:50 PM IST

नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर (भाषा) यूएफओ मूवीज इंडिया लिमिटेड के प्रवर्तक राजा कंवर ने बृहस्पतिवार को पूंजी बाजार नियामक सेबी के साथ भेदिया कारोबर नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़ा एक मामला सुलझा लिया।

कंवर ने मामले के निपटान के लिए 15.92 लाख रुपये का भुगतान किया।

उन्होंने जांच ”निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना” निपटान आदेश के सेबी से संपर्क किया था।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निपटान आदेश में कहा, ”20 जनवरी 2022 के कारण बताओ नोटिस के तहत आवेदक के खिलाफ शुरू की गई तत्काल कार्यवाही का निपटारा किया जाता है।”

यह आरोप लगाया गया था कि कंवर ने यूएफओ मूवीज इंडिया लिमिटेड (यूएमआईएल) के प्रवर्तक और निदेशक के रूप में सार्वजनिक घोषणा की तारीख तक कंपनी के वित्तीय परिणामों से संबंधित अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी से परिचित थे।

कंवर ने कथित तौर पर जांच अवधि (जनवरी से जून 2019) के दौरान तीन मौकों पर ‘कॉन्ट्रा ट्रेड’ किया, जो यूएमआईएल की आचार संहिता और भेदिया कारोबार नियमों का उल्लंघन है। उस समय ‘ट्रेडिंग विंडो’ बंद थी।

‘कॉन्ट्रा ट्रेड’ का अर्थ है कि छह महीने के भीतर कंपनी के शेयर को खरीदकर बेच देना, या बेचकर खरीद लेना।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण