उप्र : वैश्विक क्षमता केंद्र नीति की नियमावली को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

उप्र : वैश्विक क्षमता केंद्र नीति की नियमावली को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

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  • Publish Date - January 6, 2026 / 05:55 PM IST,
    Updated On - January 6, 2026 / 05:55 PM IST

लखनऊ, छह जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य की वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति…2024 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये नियमावली (एसओपी)…2025 को मंजूरी दे दी।

प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि इस नियमावली के लागू होने से प्रदेश को वैश्विक निवेश, उच्च स्तरीय सेवाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में नई रफ्तार मिलेगी।

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल से अनुमोदित नियमावली के तहत ‘इन्वेस्ट यूपी’ को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। यह नियमावली जीसीसी नीति-2024 के लागू होने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा संशोधन अथवा समाप्त किए जाने तक लागू रहेगी।

गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है, जिसके चलते निवेश करने के लिए औद्योगिक घराने और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां राज्य सरकार के संपर्क में हैं। उत्तर प्रदेश में जीसीसी के निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। चालू वित्त वर्ष में 21 कंपनियों ने इसमें निवेश शुरू कर दिया है। इसके माध्यम से प्रदेश में व्यापक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

उन्होंने बताया कि इस नियमावली में जीसीसी इकाइयों को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है। इनमें फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी, स्टाम्प कर में छूट अथवा प्रतिपूर्ति, पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, संचालन व्यय सब्सिडी, पेरोल और भर्ती सब्सिडी, ईपीएफ प्रतिपूर्ति, प्रतिभा विकास एवं कौशल प्रोत्साहन, अनुसंधान एवं नवाचार प्रोत्साहन के साथ-साथ मामला-दर-मामला आधार पर विशेष प्रोत्साहन शामिल हैं।

गुप्ता ने बताया कि वित्तीय लाभ के अतिरिक्त, जीसीसी इकाइयों को तकनीकी सहायता समूह, इंडस्ट्री लिंकेज सपोर्ट, विनियामक सहायता, आवेदन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण, अनुमोदन एवं प्रोत्साहन वितरण की सुव्यवस्थित प्रक्रिया भी उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने बताया कि नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि इसके तहत मिलने वाले सभी प्रोत्साहन केंद्र सरकार की किसी भी योजना अथवा नीति के तहत उपलब्ध लाभों के अतिरिक्त होंगे। स्वीकृत प्रोत्साहन राशि का वितरण वित्त विभाग के नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार किया जाएगा।

भाषा

सलीम रवि कांत रमण

रमण