CG Latest News: धान खरीदी के बीच हड़ताली कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन, नौकरी से निकाले गए 13 कर्मचारी, 3 पर एफआईआर की तैयारी

CG Latest News: धान खरीदी के बीच हड़ताली कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन, नौकरी से निकाले गए 13 कर्मचारी, 3 पर एफआईआर की तैयारी

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  • Publish Date - November 17, 2025 / 09:32 PM IST,
    Updated On - November 17, 2025 / 09:32 PM IST

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HIGHLIGHTS
  • प्रशासन ने 13 कर्मचारियों को बर्खास्त किया और 3 पर एफआईआर प्रस्तावित की
  • कार्रवाई अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (ESMA) के तहत की गई
  • धान खरीदी कार्य से इंकार करने वाले कर्मचारियों पर सख्ती बरती गई

रायपुर: CG Latest News सहकारी समिति के हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासन के द्वारा सख्त कार्यवाही शुरू कर दी गई है। (CG Dhan Kharidi)धान खरीदी कार्य से इंकार करने वाले कर्मचारियों पर अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण क़ानून के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज प्रभारी प्रबंधक सहित 13 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है तथा 3 कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर प्रस्तावित है।

CG Latest News 13 कर्मचारियों बर्खास्त

जिला खाद्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिमगा समिति प्रबंधक मंजुला शर्मा, खोखली समिति प्रबंधक राकेश कुमार टंडन, धुर्रा बांधा समिति प्रबधक मूलचंद वर्मा,रोहांसी समिति प्रबंधक धर्मेन्द्र साहु, समिति प्रबंधक तिल्दा रामकुमार साहु को बर्खास्त किया गया है।

CG Dhan Kharidi इसी तरह कसडोल विकासखंड के समिति गिरौद के विक्रेता नन्द कुमार पटेल, हसुआ के विक्रेता गोकुल प्रसाद साहु,थरगांव के विक्रेता ललित साहू, कटगी के विक्रेता रामस्वरूप यादव,चिखली के विक्रेता खेलसिंग कैवर्त्य कोसमसरा के विक्रेता अमित साहू, सरखोर के विक्रेता भीम साहु, लवन के विक्रेता रविकमल को बर्खास्त किया गया है। विकासखंड पलारी अंतर्गत समिति कोनारी के प्रभारी प्रबंधक राजेंद्र चंद्राकर, समिति रोहरा के कम्प्यूटर ऑपरेटर बीरेंद्र साहु एवं समिति रिसदा के विक्रेता टीका राम वर्मा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने शाखा प्रबंधक को पत्र जारी किया गया है।

कितने कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है?

कुल 13 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है।

कितने कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है?

3 कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर प्रस्तावित है।

कार्रवाई किस कानून के तहत की गई है?

अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (ESMA) के तहत।