CG News: ‘तलाक के बाद पति की संपत्ति पर नहीं होगा पत्नी का अधिकार’.. हाईकोर्ट ने खारिज की महिला की याचिका, मकान पर जता रही थी अपना हक

'तलाक के बाद पति की संपत्ति पर नहीं होगा पत्नी का अधिकार'.. After divorce the wife will not have any right on the husband's property

Bilaspur High Court Latest News || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • तलाकशुदा महिला पति की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती।
  • सिविल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा।
  • हाईकोर्ट ने महिला की अपील को किया खारिज।

बिलासपुर। CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विवाह विच्छेद के बाद पति की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार नहीं होगा। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने कहा कि तलाक के बाद पत्नी का दर्जा नहीं रह जाता और इस स्थिति में पति की संपत्ति पर तलाकशुदा महिला दावा नहीं कर सकती।

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CG News: दरअसल, तलाक के बाद पति द्वारा खरीदे मकान पर तलाकशुदा पत्नी ने दावा किया था। पति ने सिविल कोर्ट में आवेदन देकर पत्नी को बेदखल करने की मांग की। सिविल कोर्ट ने आदेश दिया कि तलाकशुदा होने के बाद महिला का अपने पूर्व पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। सिविल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 31 मार्च 2014 को तलाक होने के बाद उनका विवाह उसी तारीख से भंग हो चुका है। इसलिए पति की संपत्ति पर पत्नी का कोई उत्तराधिकार नहीं रह जाता। 11 मई 2007 को रायगढ़ निवासी जिंदल स्टील प्लांट के कर्मचारी से महिला ने प्रेम विवाह किया था। कुछ समय बाद अनबन और पत्नी के खराब व्यवहार के कारण, वे 2010 से अलग-अलग रह रहे थे। अंततः पति ने तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया। फैमिली कोर्ट रायगढ़ ने 31 मार्च 2014 को तलाक का आदेश जारी किया। तलाक के बाद पत्नी ने संपत्ति के अधिकार की बहाली के लिए प्रोफेशनल सिविल वाद प्रस्तुत किया। पारिवारिक न्यायालय, रायगढ़ ने इसे खारिज कर दिया।

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पति ने विवाह के पहले ही वर्ष 2005 में रायगढ़ में मकान खरीद कर उसे किराये पर दिया था। तलाक के बाद पत्नी ने कुछ लोगों के साथ उक्त मकान पर जबरन अवैध कब्जा कर लिया और वहां रहने लगी। पति की रिपोर्ट पर पुलिस ने पत्नी के खिलाफ खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 452 और 448/34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया। रायगढ़ सिविल कोर्ट द्वारा भी इस संबन्ध में पति के पक्ष में आदेश जारी होने पर पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने रायगढ़ सिविल कोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया।

क्या तलाक के बाद पत्नी को पति की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है?

नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, तलाक के बाद पत्नी का पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाता।

क्या पत्नी संपत्ति पर दावा कर सकती है यदि वह विवाह के बाद खरीदी गई हो?

यह मामला उस स्थिति पर निर्भर करता है कि संपत्ति किसके नाम है, किस स्रोत से खरीदी गई है और उसमें महिला की कोई कानूनी भागीदारी है या नहीं। लेकिन सामान्यतः तलाक के बाद पति की व्यक्तिगत संपत्ति पर कोई दावा नहीं बनता।

क्या तलाक के बाद पति द्वारा खरीदी गई संपत्ति पर पत्नी दावा कर सकती है?

नहीं, यदि विवाह भंग हो चुका है तो पत्नी का वैवाहिक अधिकार भी समाप्त हो जाता है। ऐसे में संपत्ति पर दावा करना कानूनी रूप से अमान्य होता है।

क्या इस मामले में महिला के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हुई है?

जी हां, पुलिस ने महिला के खिलाफ IPC की धारा 452, 448/34 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।

क्या हाईकोर्ट का यह फैसला सभी मामलों पर लागू होगा?

यह फैसला एक नजीर (precedent) के तौर पर उपयोग में लिया जा सकता है, लेकिन हर मामला अपनी परिस्थितियों के अनुसार तय होता है।