Reported By: Vishal Vishal Kumar Jha
,Bilaspur High Court Latest News || Image- High Court Of Chhattisgarh file
Bilaspur High Court Latest News: बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 21 साल पुराने एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए चार किसानों को गैर-इरादतन हत्या (धारा 304A) के आरोप से दोषमुक्त कर दिया है। यह मामला साल 2004 का है, जब थ्रेशर मशीन के लिए बिजली लाइन जोड़ते समय एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई थी।
घटना सीतापुर थाना क्षेत्र के तेलईधार गांव की है। किसान शमीम खान और उनके तीन साथियों ने गेहूं की फसल की मड़ाई के लिए थ्रेशर मशीन लगवाई थी। इसके लिए उन्होंने गांव के ही शाहजहां नाम के युवक को बिजली पोल से लाइन जोड़ने के लिए बुलाया। शाहजहां बिजली खंभे पर चढ़ा और करंट लगने से नीचे गिर पड़ा। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
Bilaspur High Court Latest News: पुलिस ने किसानों पर गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया, और अदालत ने उन्हें 6 महीने की सजा और 400 रुपये जुर्माना सुनाया था। इसके खिलाफ किसानों ने पहले सत्र न्यायालय में और फिर हाईकोर्ट में अपील की।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि मृतक शाहजहां पेशेवर इलेक्ट्रीशियन नहीं था और उस पर बिजली पोल पर चढ़ने के लिए किसी तरह का दबाव नहीं डाला गया था। कोर्ट ने कहा कि वह एक वयस्क और समझदार व्यक्ति था, जिसे यह पता होना चाहिए था कि बिजली के खंभे पर चढ़ना खतरनाक हो सकता है।
Bilaspur High Court Latest News: हाईकोर्ट ने माना कि यह दुर्घटना मृतक की अपनी लापरवाही से हुई, और किसानों को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अंततः अदालत ने सभी चार किसानों को बरी कर दिया, जिससे उन्हें 21 साल बाद राहत मिली।