Reported By: Vishal Vishal Kumar Jha
,CG Govt Employees Salary/Image Source: IBC24
बिलासपुर: CG Govt Employees Salary: हाईकोर्ट ने स्टाइपेंड और तकनीकी त्यागपत्र से जुड़ी याचिकाओं में कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि प्रभावित कर्मचारियों को पूरा वेतन (100%), पे प्रोटेक्शन, और पूरा एरियर्स दिया जाए।
बता दें कि शिक्षा और अन्य विभागों के कुछ नव-नियुक्त कर्मचारियों ने चुनौती दी थी कि नियुक्ति के समय उन्हें पूरा वेतन नहीं, बल्कि स्टाइपेंड (70%, 80% या 90% बेसिक वेतन) दिया जा रहा था। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल थे जिन्होंने “तकनीकी त्यागपत्र” दिया था ताकि उच्च पद पर जा सकें, लेकिन उन्हें भी स्टाइपेंड ही मिला।
CG Govt Employees Salary: याचिकाकर्ता मुकेश वैष्णव और अमृत साहू ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह नियम असंवैधानिक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी प्रभावित कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से पूर्ण वेतन दिया जाएगा और जो स्टाइपेंड पहले मिला था, उसका एरियर्स भुगतान भी किया जाएगा।