CG Govt Employees Salary: छत्तीसगढ़ के इन कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से मिलेगा पूरा वेतन, एरियर्स का भी होगा भुगतान, पर स्टाइपेंड नहीं

CG Govt Employees Salary: छत्तीसगढ़ के इन कर्मचारियों को नियुक्ति की तारीख से मिलेगा पूरा वेतन, एरियर्स का भी होगा भुगतान, पर स्टाइपेंड नहीं

CG Govt Employees Salary/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • नव-नियुक्त कर्मचारियों को बड़ी राहत
  • पूरा वेतन और एरियर्स अब मिलेगा
  • हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

बिलासपुर: CG Govt Employees Salary: हाईकोर्ट ने स्टाइपेंड और तकनीकी त्यागपत्र से जुड़ी याचिकाओं में कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि प्रभावित कर्मचारियों को पूरा वेतन (100%), पे प्रोटेक्शन, और पूरा एरियर्स दिया जाए।

नव-नियुक्त कर्मचारियों को बड़ी राहत (Chhattisgarh High Court News)

बता दें कि शिक्षा और अन्य विभागों के कुछ नव-नियुक्त कर्मचारियों ने चुनौती दी थी कि नियुक्ति के समय उन्हें पूरा वेतन नहीं, बल्कि स्टाइपेंड (70%, 80% या 90% बेसिक वेतन) दिया जा रहा था। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल थे जिन्होंने “तकनीकी त्यागपत्र” दिया था ताकि उच्च पद पर जा सकें, लेकिन उन्हें भी स्टाइपेंड ही मिला।

पूरा वेतन और एरियर्स अब मिलेगा (Government Employees Salary)

CG Govt Employees Salary: याचिकाकर्ता मुकेश वैष्णव और अमृत साहू ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह नियम असंवैधानिक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी प्रभावित कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से पूर्ण वेतन दिया जाएगा और जो स्टाइपेंड पहले मिला था, उसका एरियर्स भुगतान भी किया जाएगा।

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"स्टाइपेंड से जुड़ी याचिका" का हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया?

A1: हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सभी प्रभावित कर्मचारियों को पूरा वेतन, पे प्रोटेक्शन और एरियर्स दिया जाएगा।

"तकनीकी त्यागपत्र" देने वाले कर्मचारियों के लिए क्या आदेश है?

A2: जिन कर्मचारियों ने तकनीकी त्यागपत्र दिया था, उन्हें भी स्टाइपेंड नहीं बल्कि पूर्ण वेतन और एरियर्स मिलेगा।

इस मामले में याचिकाकर्ता कौन थे?

A3: इस याचिका के याचिकाकर्ता मुकेश वैष्णव और अमृत साहू थे।