Publish Date - June 4, 2025 / 07:47 PM IST,
Updated On - June 4, 2025 / 07:47 PM IST
CG Tranfer News. Image Source-IBC24
HIGHLIGHTS
6 से 13 जून तक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन, 14 से 25 जून तक ट्रांसफर प्रक्रिया।
प्रभारी मंत्री (जिला स्तर) और विभागीय मंत्री (राज्य स्तर) की अनुमति से होंगे तबादले।
ई-ऑफिस के जरिए पारदर्शी प्रक्रिया, 25 जून के बाद तबादलों पर प्रतिबंध लागू होगा।
रायपुरः Transfer of Government Employees: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आय़ोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है। साय सरकार ने वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी 6 जून से 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। जिला स्तर पर 14 से 25 जून तक प्रभारी मंत्री की अनुमति मंजूरी मिलेगी। वहीं राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से ट्रांसफर होंगे। इस नीति में दो साल की न्यूनतम सेवा जरूरी होगी। गंभीर बीमारी, दिव्यांग या रिटायरमेंट से पहले एक साल बाकी रहने पर विशेष छूट मिलेगी। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे जिलों में खाली पदों को भरने के लिए स्पेशल फोकस रहेगा।
कैसे होगा कर्मचारियों का ट्रांसफर? प्वाइंट्स में ऐसे समझे
आवेदन की अवधि– 6 से 13 जून
तबादले की अवधि– 14 से 25 जून
तबादला आदेश कहां मिलेंगे– ईऑफिस के जरिए ऑनलाइन, यहां से आदेश लेकर जीएडी को मेल करना होगा।
कौन कर पाएंगे– प्रभारी मंत्री और विभागीय मंत्री की मंजूरी
अगर गलत ट्रांसफर पर अपील- 15 दिन के भीतर राज्य स्तर पर अपील कर सकते हैं।
प्रमुख मापदंड- 2 साल कम से कम पोस्टिंग हो। गंभीर बीमारी। रिटायर का एक साल बचा हो। तृतीय वर्ग में अधिकतम 10 फीसदी ही होंगे। चतुर्थ श्रेणी में 15 फीसद। म्युचुअल। पति-पत्नी की एक स्थान पर पोस्टिंग संतुलन देखकर।
विशेष मापदंड- अनुसूचित क्षेत्रों में म्युचुअल को अनिवार्य शर्त बनाया गया प्रोबेशनर्स का ट्रांसफर नहीं होगा।
कब बंद होगा- 25 जून से पूरी तरह से तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा
अन्य महत्वपूर्ण- सभी अटैचमेंट 5 जून से रद्द माने जाएंगे।
Transfer of Government Employees: पिछले दो वर्षों से कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण रोक लगी हुई है, हालांकि सीमित समन्वय अनुमोदन के आधार पर कुछ तबादले हुए हैं। अब नई नीति आ जाने से द्वितीय से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपने गृह क्षेत्र या आसपास जाने का अवसर मिलेगा। खासकर विकलांग और आर्थिक रूप से कमजोर कर्मचारियों को इसकी आवश्यकता होती है।
सरकारी कर्मचारी 6 जून से 13 जून 2025 के बीच ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ट्रांसफर की मंजूरी कौन देगा?
जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री, और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से ट्रांसफर किए जाएंगे।
किन कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी?
जिनकी पोस्टिंग को दो साल पूरे हो चुके हैं गंभीर बीमारी, दिव्यांगता या सेवानिवृत्ति में एक साल से कम समय बचा हो पति-पत्नी की एक स्थान पर पोस्टिंग की आवश्यकता हो अनुसूचित क्षेत्रों में म्युचुअल ट्रांसफर
यदि ट्रांसफर में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
कर्मचारी 15 दिन के भीतर राज्य स्तर पर अपील कर सकते हैं।
क्या सभी कर्मचारियों को ट्रांसफर का मौका मिलेगा?
नहीं, ट्रांसफर की सीमा तय है—तृतीय श्रेणी में अधिकतम 10% और चतुर्थ श्रेणी में 15% कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जा सकेगा।