Reported By: Sharad Agrawal
,Pendra News/Image Source: IBC24
पेंड्रा: Pendra News: छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में अवैध संबंध के शक में पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी पति को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। दरअसल पूरा मामला 20 जुलाई 2024 को पेंड्रा थाना क्षेत्र के गिरारी गांव का है जहाँ रहने वाला आरोपी जमील खान, पिता लतीफ खान, से उसकी पत्नी जुबेदा बेगम का तलाक नहीं हुआ था और वह उससे अलग रह रही थी।
Read More : पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की बढ़ी मुश्किलें! ईडी ने आज किया तलब, इस मामले में गब्बर से करेगी पूछताछ
Pendra News: घटना दिनांक को जब जुबेदा गिरारी में अशोक सेन के घर में थी, तभी पति जमील खान वहाँ पहुंचा और अवैध संबंध का शक करते हुए जुबेदा पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान लोगों ने बीचबचाव करने का प्रयास किया, पर तब तक जुबेदा की मौत हो चुकी थी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहाँ से भाग गया था। आरोपी जमील खान को दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
Pendra News: इस मामले में फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड, श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने आरोपी जमील खान को बीएनएस एक्ट की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। वहीं अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।