Pendra News: गैर मर्द से पत्नी के अवैध सम्बन्ध… शक में पति ने दी खौफनाक मौत, अब कोर्ट ने सुनाई आजीवन जेल की सजा

Pendra News: गैर मर्द से पत्नी के अवैध सम्बन्ध... शक में पति ने दी खौफनाक मौत, अब कोर्ट ने सुनाई आजीवन जेल की सजा

  • Reported By: Sharad Agrawal

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  • Publish Date - September 4, 2025 / 02:39 PM IST,
    Updated On - September 4, 2025 / 04:24 PM IST

Pendra News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • पत्नी की चाकू मारकर हत्या,
  • अवैध संबंध के शक में पति ने की हत्या,
  • न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास,

पेंड्रा: Pendra News:  छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में अवैध संबंध के शक में पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी पति को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। दरअसल पूरा मामला 20 जुलाई 2024 को पेंड्रा थाना क्षेत्र के गिरारी गांव का है जहाँ रहने वाला आरोपी जमील खान, पिता लतीफ खान, से उसकी पत्नी जुबेदा बेगम का तलाक नहीं हुआ था और वह उससे अलग रह रही थी।

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Pendra News:  घटना दिनांक को जब जुबेदा गिरारी में अशोक सेन के घर में थी, तभी पति जमील खान वहाँ पहुंचा और अवैध संबंध का शक करते हुए जुबेदा पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान लोगों ने बीचबचाव करने का प्रयास किया, पर तब तक जुबेदा की मौत हो चुकी थी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहाँ से भाग गया था। आरोपी जमील खान को दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

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Pendra News:  इस मामले में फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड, श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने आरोपी जमील खान को बीएनएस एक्ट की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। वहीं अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।

पेंड्रा चाकू मारकर हत्या मामले में आरोपी को क्या सजा मिली?

पेंड्रा चाकू मारकर हत्या मामले में आरोपी जमील खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

पेंड्रा हत्या केस में किस धारा के तहत सजा दी गई?

इस मामले में आरोपी को बीएनएस एक्ट की धारा 103(1) के तहत सजा मिली है।

पेंड्रा हत्या केस में आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?

आरोपी जमील खान को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है।

पेंड्रा हत्या मामले में आर्थिक दंड न देने पर क्या होगा?

अगर आरोपी आर्थिक दंड नहीं देता है तो उसे तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

पेंड्रा में हत्या का मामला कब हुआ था?

यह हत्या का मामला 20 जुलाई 2024 को पेंड्रा थाना क्षेत्र के गिरारी गांव का है।