Pendra Rape Case: घर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म! बहला-फुसलाकर ले गया, फिर बनाया हवस का शिकार, अब कोर्ट ने सुनाया उम्रभर की सजा

Pendra Rape Case: घर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म! बहला-फुसलाकर ले गया, फिर बनाया हवस का शिकार, अब कोर्ट ने सुनाया उम्रभर की सजा

  • Reported By: Sharad Agrawal

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  • Publish Date - October 16, 2025 / 12:09 PM IST,
    Updated On - October 16, 2025 / 12:09 PM IST

Pendra Rape Case/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • पेंड्रा में नाबालिग से दुष्कर्म,
  • आरोपी को उम्रकैद,
  • कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला,

पेंड्रा: Pendra News:  पेंड्रा में नाबालिग स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सख़्त फैसला सुनाते हुए आरोपी गंगादीन उर्फ गंगा खलखो को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। यह फैसला विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने सुनाया। Pendra Rape Case

Pendra Rape Case:  यह मामला 3 सितंबर 2024 का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटमी क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग छात्रा को आरोपी गंगादीन ने बहला-फुसलाकर कोरबा ज़िले के पसान थाना क्षेत्र के तेलियामार गांव में अपने परिचित के घर ले जाकर दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर पेंड्रा थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत दोषी पाया और उसे प्राकृतिक जीवनकाल तक के लिए आजीवन कारावास और 5,000 के अर्थदंड की सज़ा सुनाई।

Pendra News:  साथ ही, भारतीय दंड संहिता की धारा 137(2) के अंतर्गत आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 के अतिरिक्त अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं समानांतर रूप से चलेंगी। इस मामले में शासन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की। Pendra Rape Case

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