New Rules for Petrol Diesel in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में बदल गए पेट्रोल-डीजल भरवाने के नियम, पैसे देने के बाद भी ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, पंप संचालकों को निर्देश जारी

Ads

New Rules for Petrol Diesel in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में बदल गए पेट्रोल-डीजल भरवाने के नियम, पैसे देने के बाद भी ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, पंप संचालकों को निर्देश जारी

  •  
  • Publish Date - May 29, 2026 / 12:57 PM IST,
    Updated On - May 29, 2026 / 12:58 PM IST

New Rules for Petrol Diesel in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में बदल गए पेट्रोल-डीजल भरवाने के नियम, पैसे देने के बाद भी ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, पंप संचालकों को निर्देश जारी / Image: AI Generated

HIGHLIGHTS
  • पेट्रोल-डीजल बिक्री को लेकर विशेष निर्देश जारी
  • केवल वाहनों की टंकी में ही पेट्रोल और डीजल दिया जाएगा
  • डिब्बे, बोतल या जेरीकेन में बिक्री पर रोक रहेगी

एमसीबी: New Rules for Petrol Diesel in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिले में पेट्रोल एवं डीजल के विक्रय संबंधी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।

इन्हें नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

New Rules for Petrol Diesel in Chhattisgarh जारी निर्देशों के अनुसार जिले के सभी पेट्रोल एवं डीजल रिटेल आउटलेट संचालकों को केवल उपभोक्ताओं के वाहनों की टंकी में ही ईंधन विक्रय करने की अनुमति होगी। किसी भी परिस्थिति में डिब्बे, बोतल, जेरीकेन अथवा अन्य किसी पात्र में पेट्रोल या डीजल का विक्रय नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के अंतर्गत “अप्राधिकृत विक्रय” माना जाएगा तथा संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कृषकों, जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित शासकीय कार्यों एवं अत्यावश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, मोबाइल टॉवर आदि के लिए आवश्यकतानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा परीक्षण उपरांत सुरक्षा मानकों के अनुरूप पृथक अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

पेट्रोल पंपों को सख्त निर्देश जारी

जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने-अपने अनुभाग अंतर्गत संचालित पेट्रोल पंपों का सतत निरीक्षण कर आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही खाद्य विभाग, राजस्व विभाग एवं संबंधित ऑयल कंपनियों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से समय-समय पर निरीक्षण एवं जांच कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

ये भी पढ़ें

पेट्रोल-डीजल बिक्री को लेकर क्या नया आदेश जारी हुआ है?

पेट्रोल पंपों को केवल वाहनों की टंकी में ही पेट्रोल और डीजल बेचने के निर्देश दिए गए हैं।

क्या अब डिब्बे या बोतल में पेट्रोल-डीजल मिलेगा?

नहीं। प्रशासन ने डिब्बे, बोतल, जेरीकेन या अन्य किसी पात्र में पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर रोक लगा दी है।

एमसीबी जिले में पेट्रोल-डीजल बिक्री पर यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है?

पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न परिस्थितियों और ईंधन की आपूर्ति एवं वितरण को नियंत्रित रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

आदेश का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी?

उल्लंघन को “अप्राधिकृत विक्रय” माना जाएगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्या किसानों को डिब्बे में पेट्रोल या डीजल मिल सकेगा?

हां, किसानों को आवश्यकतानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बाद सुरक्षा मानकों के अनुरूप ईंधन उपलब्ध कराया जा सकता है।