Chhattisgarh Corruption News: पुलिस का सब इंस्पेक्टर ACB की हिरासत में.. रिश्वत की दूसरी किश्त लेते सपड़ाया, इतने में हुआ था सौदा..

ACB ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 12 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल, दोनों से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

  • Reported By: Sourabh Dubey

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  • Publish Date - February 24, 2025 / 08:57 PM IST,
    Updated On - February 24, 2025 / 09:02 PM IST
Sub-inspector arrested while taking bribe

Sub-inspector arrested while taking bribe || Image- ACB Press Note

Sub-inspector arrested while taking bribe: मुंगेली: छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई लगातार जारी है। आज रायगढ़ में नापतौल विभाग की एक महिला अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। वहीं, एक अन्य मामले में मुंगेली जिले में एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर और उसके सहयोगी को रिश्वत की रकम की दूसरी किश्त लेते हुए गिरफ्तार किया गया।

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पुलिस अधिकारी ने मांगी थी 15,000 रुपये की रिश्वत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम सूरजपुरा, जिला मुंगेली निवासी देवेंद्र बर्मन ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि थाना लालपुर, जिला मुंगेली में उनके खिलाफ अपराध क्रमांक 174/24 दर्ज है। इस मामले में बड़ी धारा न जोड़ने के बदले थाना के सहायक उप निरीक्षक (ASI) राजाराम साहू द्वारा 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी।

Sub-inspector arrested while taking bribe: शिकायत का सत्यापन कराए जाने के दौरान आरोपी अधिकारी ने प्रार्थी से पहले ही 5,000 रुपये ले लिए थे और शेष 10,000 रुपये बाद में लेने की सहमति दी थी। इसके आधार पर ACB ने कार्रवाई की योजना बनाई।

मेडिकल स्टोर में दी गई रिश्वत, ACB ने मारा छापा

आज, 24 फरवरी 2025 को, योजना के अनुसार ACB की टीम ने प्रार्थी को रिश्वत की राशि के साथ भेजा। जब प्रार्थी ने आरोपी ASI राजाराम साहू से बात की, तो उसने पैसे सीधे न लेकर नजदीक स्थित एक मेडिकल स्टोर के संचालक प्रेमसागर जांगड़े को देने को कहा।

Sub-inspector arrested while taking bribe: प्रार्थी ने जैसे ही प्रेमसागर जांगड़े को 10,000 रुपये रिश्वत दी, ACB की पहले से तैनात टीम ने घेराबंदी कर राजाराम साहू और प्रेमसागर जांगड़े को रंगे हाथ पकड़ लिया।

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आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई

ACB ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 12 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल, दोनों से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।