Public Holidays in June 2026: बकरीद के बाद प्रशासन ने किया एक और सार्वजनिक अवकाश का ऐलान, 1 जून को रहेगी छुट्टी, सरकारी कर्मचारियों की हो गई चांदी

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Public Holidays in June 2026: बकरीद के बाद प्रशासन ने किया एक और सार्वजनिक अवकाश का ऐलान, 1 जून को रहेगी छुट्टी, सरकारी कर्मचारियों की हो गई चांदी

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  • Publish Date - May 28, 2026 / 09:57 AM IST,
    Updated On - May 28, 2026 / 09:57 AM IST

Public Holidays in June 2026: बकरीद के बाद प्रशासन ने किया एक और सार्वजनिक अवकाश का ऐलान, 1 जून को रहेगी छुट्टी, सरकारी कर्मचारियों की हो गई चांदी / Image: AI generated

HIGHLIGHTS
  • 1 जून 2026 को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित
  • 30 मई शाम 5 बजे से शराब दुकानें बंद रहेंगी
  • निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आदेश जारी किया

कवर्धा: Public Holidays in June 2026 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर गोपाल वर्मा द्वारा उप निर्वाचन 2026 के तहत मतदान को ध्यान में रखते हुए 01 जून 2026 को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

1 जून को सार्वजनिक अवकाश

Public Holidays in June 2026 जारी आदेश के अनुसार नगरपंचायत सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष पद तथा ग्राम पंचायत उड़ियाखुर्द के वार्ड क्रमांक-08 एवं ग्राम पंचायत पोलमी के वार्ड क्रमांक-14 के रिक्त पंच पदों के लिए 01 जून को मतदान कराया जाएगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश प्रभावशील रहेगा। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अवकाश घोषित किया गया है।

जिल कलेक्टर ने जारी किया आदेश

यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है, ताकि संबंधित क्षेत्रों के मतदाता अपने मताधिकार का सुगमता से उपयोग कर सकें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

बंद रहेंगी शराब की सभी दुकानें

वहीं, कलेक्टर गोपाल वर्मा ने निर्वाचन आयोग एवं छत्तीसगढ़ शासन आबकारी विभाग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आमध्उप निर्वाचन 2026 के तहत मतदान एवं मतगणना दिवस को दृष्टिगत रखते हुए जिला कबीरधाम अंतर्गत नगर पंचायत सहसपुर लोहारा क्षेत्र में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने हेतु “शुष्क अवधिध्शुष्क दिवस” घोषित किया गया है।

जारी आदेशानुसार नगर पंचायत सहसपुर लोहारा क्षेत्र की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें मतदान दिवस 01 जून 2026 के 48 घंटे पूर्व अर्थात 30 मई 2026 की शाम 5 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त मतगणना दिवस 04 जून 2026 को मतगणना समाप्ति तक भी संबंधित मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। यदि आवश्यक हुआ तो 02 जून 2026, मंगलवार को खंड मुख्यालय पंडरिया में होने वाली मतगणना के दौरान पंडरिया एवं सहसपुर लोहारा क्षेत्र की मदिरा दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना (यदि आवश्यक हो) दिनांक 02 जून 2026 दिन – मंगलवार को खण्ड मुख्यालय पंडरिया में संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान पंडरिया एवं खण्ड मुख्यालय स. लोहारा में संचालित देशीध्विदेशी मदिरा दुकान स. लोहारा को बंद रखी जाएंगी। शुष्क अवधि के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अथवा अन्य प्रतिष्ठानों में मदिरा विक्रय एवं परोसने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर आबकारी अधिनियम एवं प्रचलित नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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जून 2026 को सार्वजनिक अवकाश क्यों घोषित किया गया है?

उप निर्वाचन 2026 के तहत मतदान प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

किन क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा?

नगर पंचायत सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष पद तथा ग्राम पंचायत उड़ियाखुर्द वार्ड क्रमांक-08 और ग्राम पंचायत पोलमी वार्ड क्रमांक-14 के रिक्त पंच पदों के लिए मतदान होगा।

शराब दुकानें कब तक बंद रहेंगी?

नगर पंचायत सहसपुर लोहारा क्षेत्र की शराब दुकानें 30 मई 2026 शाम 5 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी। इसके अलावा 4 जून 2026 को मतगणना समाप्ति तक भी दुकानें बंद रहेंगी।

क्या होटल और रेस्टोरेंट में शराब परोसने की अनुमति रहेगी?

नहीं, शुष्क अवधि के दौरान होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य प्रतिष्ठानों में शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।

आदेश का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी?

आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर आबकारी अधिनियम और प्रचलित नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।