CGPSC New Guidelines for Exam: 'महिला उम्मीदवार छोटी बांह वाले ब्लाउज-कुर्ती पहनकर आएं' / Image Source: IBC24 CustomizedCGPSC New Guidelines for Exam: 'महिला उम्मीदवार छोटी बांह वाले ब्लाउज-कुर्ती पहनकर आएं' / Image Source: IBC24 Customized
रायपुर: CGPSC New Guidelines for Exam आगामी दिनों में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नए निर्देश के अनुसार सीजीपीएसएसी ने कई सख्त नियम लागू किए हैं, जिनका पालन करना हर अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है। नियमों का पालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा वंचित रहना पड़ सकता है।
CGPSC New Guidelines for Exam सीजीपीएससी की ओर से जारी नए निर्देश के अनुसार जूते पर लगा बैन, सिर्फ पतले सोल वाली चप्पल है या स्लीपर पहन सकेंगे। वहीं, हल्के रंग की हाफ शोल्डर वाले कपड़े ही परीक्षा केंद्र में पहन सकते हैं। काले गहरे नीले, गहरे हरे जमुनी, मेहरून, बैंगनी रंग , गहरी चॉकलेटी रंग के कपड़े बैन कर दिए गए हैं। इसके अलावा गर्ल्स कैंडिडेट सलवार कुर्ती या दुपट्टा पहन सकेंगे लेकिन कुर्ती की बांह छोटी हाफ होनी चाहिए साड़ी के साथ पहने जाने वाले ब्लाउज की बाहें भी हाफ होनी चाहिए।
1. जिन अभ्यर्थियों के नाम / सरनेम तथा फोटो पहचान पत्र में किसी भी प्रकार का अंतर है व अपने नाम परिवर्तन संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
2. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपने पास केवल निम्न वस्तुएं रख सकेंगे –
a. लेबल रहित पारदर्शी व्यक्तिगत पानी की बोतल ।
b. केवल संबंधित परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए ऑनलाईन प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट।
c. मूल पहचान पत्र (जैसे -मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / पैनकार्ड/आधार कार्ड अथवा ई-आधार कार्ड)।
d. यदि प्रवेश पत्र पर परीक्षा का फोटो अस्पष्ट अथवा गलत छपा हो, केवल तभी 02 पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटोग्राफ।
e. काले अथवा नीले रंग के बॉलपाइंट पेन।
f. ऐसी विवरणात्मक परीक्षा जिसमें चित्र बनाए जाने की आवश्यकता हो तब इस हेतु आयोग द्वारा HB पेंसिल के प्रयोग की अनुमति होगी।
(नोट :- उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर उनके विरूद्ध अनुचित साधन के प्रयोग का प्रकरण बनाया जा सकेगा।)
3. अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की घड़ी (मैकेनिकल / स्मार्ट वॉच) धारण करने की अनुमति नहीं होगी।
4. अभ्यर्थियों को जूते अथवा मोटे सोल या ऊंची हील वाले फुटवियर पहनने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी केवल पतले सोल वाली चप्पलें अथवा स्लीपर पहन सकते हैं।
5. अभ्यर्थियों को नजर के चश्मों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के चश्मे, गॉगल्स, गूगल/मेटा या अन्य डिजिटल ग्लासेस/चश्में पहनने की अनुमति नहीं होगी।
6. ऐसे दिव्यांग अथवा बीमार अभ्यर्थी जिन्हें चिकित्सकीय कारणों से जूते अथवा उपकरण धारण करने की आवश्यकता हो उन्हें गहन जाँच के अधीन जूते अथवा उपकरण धारण करने की अनुमति होगी।
7. ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्हें संबंधित जिला कार्यालय के माध्यम से सहलेखक की अनुमति प्राप्त हो, के मामले में संबंधित सहलेखक को भी अभ्यर्थियों हेतु जारी सारे निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. अभ्यर्थी हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश ले सकते हैं। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरुन, बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा।
9. अभ्यर्थी कार्यों एवं डिजाइनर कपड़े पहन कर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। सामान्य जींस पैंट एवं अन्य पैंट पहनने की अनुमति होगी।
10. महिला अभ्यर्थी सलवार-कुर्ती तथा चुनरी (दुपट्टा) पहन सकेंगे लेकिन कुर्ती की बांह छोटी (आधी) होनी चाहिए। साड़ी के साथ पहने जाने वाली ब्लाउज की बांह आधी होनी चाहिए।
11. कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। धर्म/ रिवाजों के अनुसार अत्यंत आवश्यक आभूषण एवं प्रतीक चिन्हों को छोड़कर अन्य आभूषण / प्रतीक धारण करने की अनुमति अभ्यर्थियों को नहीं होगी। विवाहित महिला अभ्यर्थियों को एक नोज़ पिन तथा एक मंगलसूत्र धारण करने की अनुमति होगी। उक्तानुसार किसी भी आभूषण/प्रतीक के धारण किए जाने की अनुमति गहन जाँच के अधीन दी जाएगी।
12. निर्दिष्ट सामग्री के अलावा किसी भी प्रकार की सामग्री, आभूषण, प्रतीक चिन्ह अथवा उपकरण लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी एवं व्यवस्था के अनुसार उक्त सामग्री, आभूषण, प्रतीक चिन्ह अथवा उपकरण को परीक्षा केन्द्र के बाहर रखने की व्यवस्था करेंगे। उक्त हेतु परीक्षा केन्द्र के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तथा उनके द्वारा उक्त के सुरक्षित संधारण हेतु किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं ली जावेगी।
13. सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पाली में परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 02 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जिससे उनकी मेटल डिटेक्टर व मैन्युअल तलाशी / फ्रिस्किंग (Frisking). मूल पहचान पत्र के साथ उनके प्रवेश पत्र का सत्यापन तथा उनके चेहरे के मिलान का कार्य किया जा सके।
14 परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार/गेट बंद कर दिया जावेगा तथा इसके बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश तथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। आबंटित परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार/गेट बन्द होने के पूर्व जो अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा केंद्र में प्रवेश ले चुके हैं केवल उन्हें ही. संबंधित परीक्षा कक्ष से परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
15. परीक्षा कक्ष के अंदर भी आवश्यकतानुसार तलाशी / फ्रिस्किंग (Frisking) की जा सकेगी।
16. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा के दौरान कैल्क्यूलेटर, लॉग टेबल, मोबाइल फोन, पेजर, स्मार्टवॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
17 परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच या अन्य कोई संचार साधन प्रतिबंधित है। यदि परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच या अन्य कोई संचार साधन पाया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध अनुचित साधन के प्रयोग का प्रकरण दर्ज किया जायेगा, चाहे अभ्यर्थी द्वारा उक्त साधन का प्रयोग किया गया हो अथवा नहीं।
18. परीक्षा में सम्मिलित किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति के पूर्व परीक्षा केन्द्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
19. चिकित्सकीय आपात स्थिति में यदि अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र से किसी चिकित्सालय तक ले जाना अनिवार्य हो, तो अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र तथा उत्तरपुस्तिका को संबंधित कक्ष के वीक्षक द्वारा जमा कराने के पश्चात अभ्यर्थी को चिकित्सालय ले जाया जा सकेगा, परन्तु परीक्षा समाप्ति के समय तक उक्त अभ्यर्थी के साथ 02 वीक्षक लगातार तैनात रहेंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अवधि में अभ्यर्थी के द्वारा संबंधित परीक्षा के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि न की जाए।
20. परीक्षा केंद्र में संचार साधनों के अनुचित प्रयोग को रोकने एवं साइबर सुरक्षा की दृष्टि से जैमर का प्रयोग किया जाएगा।