Government Hospital Rules: स्वास्थ्य विभाग का ये कैसा फरमान… अब बिना इजाज़त नहीं दिखा सकेंगे अस्पताल की तस्वीरें, उठे सेंसरशिप के सवाल
स्वास्थ्य विभाग का ये कैसा फरमान... अब बिना इजाज़त नहीं दिखा सकेंगे अस्पताल की तस्वीरें...Government Hospital Rules: What kind of order
Government Hospital Rules | Image Source | IBC24
- सरकारी अस्पतालों में मीडिया कवरेज पर लगाम,
- लाइजनिंग ऑफिसर की अनुमति अनिवार्य,
- उठे सेंसरशिप के सवाल
रायपुर: Government Hospital Rules: छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों की रिपोर्ट दिखाना अब आसान नहीं रहेगा। सरकार ने व्यवस्था बदल दी है। कवरेज करने से पहले मीडिया कर्मियों को अस्पताल के लाइज़निंग ऑफिसर को सूचना देनी होगी। फिर लाइज़निंग ऑफिसर तय करेंगे कि कितने बजे, अस्पताल के किस हिस्से में उनको पहुँचना है, और किस हिस्से को कवर करना है।
Government Hospital Rules: अस्पताल में भर्ती मरीज़ के परिजन की अनुमति मिलने के बाद ही मीडियाकर्मी उनकी तस्वीर दिखा पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ़ से तीन पन्नों की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हालाँकि यह आदेश 13 जून को ही जारी किया गया था लेकिन आदेश की कॉपी कल सामने आई।
Government Hospital Rules: इसके बाद सरकार की ज़बरदस्त आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर मीडियाकर्मी से लेकर विपक्ष तक इसकी तीखी आलोचना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मीडिया जगत ने इसे सीधे-सीधे मीडिया पर सेंसरशिप बताया है, और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बात कही है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है।
Government Hospital Rules: प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह मीडिया पर पाबंदी है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को उखाड़ने की तैयारी है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कवरेज के दौरान राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मीडियाकर्मियों और वहाँ तैनात बाउंसरों के बीच मारपीट हुई थी। तब स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया को पूरी सुरक्षा और आज़ादी देने का वादा किया था।

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