Raipur Honor Killing News/Image Source: symbolic
रायपुर: Raipur Honor Killing News: ऑनर किलिंग समेत हत्या के एक अन्य मामले में, विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी साहेब कुमार ताती को ऑनर किलिंग के मामले में, जिसमें दो साल की बच्ची की हत्या हुई थी, 10 साल कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई है।
Raipur Honor Killing News: वहीं आरोपी सुनील कुमार चौहान को मोबाइल चोरी के आरोप में हुई हत्या के मामले में आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजन ने बताया कि आरोपी साहेब कुमार की बहन ने अपने पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली थी। आरोपी का कहना था कि इससे समाज में परिवार की काफी बेज्जती हुई और बदनामी फैली।
Raipur Honor Killing News: नाराज आरोपी उसके घर पहुंचा और दो साल की बच्ची व अपनी बहन पर चाकू ब्लेड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में बच्ची की मौके पर मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं आरोपी सुनील ने अपनी दुकान से चिकन लेने आए युवक पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया और उसे लंबे समय तक पटक-पटक कर मारते रहे, जिससे उसकी मौत हो गई।