Raipur Honor Killing News: पति को छोड़ किसी और मर्द से रचाई शादी, फिर भाई ने अपनी ही बहन और भांजी के साथ किया ये काम, अब रायपुर कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा

Raipur Honor Killing News: पति को छोड़ किसी और मर्द से रचाई शादी, फिर भाई ने अपनी ही बहन और भांजी के साथ किया ये काम, अब रायपुर कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा

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  • Publish Date - January 2, 2026 / 08:50 PM IST,
    Updated On - January 2, 2026 / 08:52 PM IST

Raipur Honor Killing News/Image Source: symbolic

HIGHLIGHTS
  • ऑनर किलिंग में दो साल की बच्ची की मौत
  • दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा
  • आरोपी को 10 साल की सजा, जुर्माना भी

रायपुर: Raipur Honor Killing News:  ऑनर किलिंग समेत हत्या के एक अन्य मामले में, विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी साहेब कुमार ताती को ऑनर किलिंग के मामले में, जिसमें दो साल की बच्ची की हत्या हुई थी, 10 साल कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई है।

ऑनर किलिंग में दो साल की बच्ची की मौत (Raipur murder case)

Raipur Honor Killing News:  वहीं आरोपी सुनील कुमार चौहान को मोबाइल चोरी के आरोप में हुई हत्या के मामले में आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजन ने बताया कि आरोपी साहेब कुमार की बहन ने अपने पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली थी। आरोपी का कहना था कि इससे समाज में परिवार की काफी बेज्जती हुई और बदनामी फैली।

Raipur Honor Killing News:  नाराज आरोपी उसके घर पहुंचा और दो साल की बच्ची व अपनी बहन पर चाकू ब्लेड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में बच्ची की मौके पर मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं आरोपी सुनील ने अपनी दुकान से चिकन लेने आए युवक पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया और उसे लंबे समय तक पटक-पटक कर मारते रहे, जिससे उसकी मौत हो गई।

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"रायपुर ऑनर किलिंग" मामले में किसे सजा दी गई है?

रायपुर की विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट ने ऑनर किलिंग और हत्या के मामलों में आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है।

"रायपुर ऑनर किलिंग" के पीछे क्या कारण बताया गया है?

साहेब कुमार ताती ने अपनी बहन द्वारा दूसरी शादी करने पर समाज में परिवार की बदनामी होने का बहाना बनाकर हमला किया, जिसमें दो साल की बच्ची की मौत हुई।

"रायपुर ऑनर किलिंग" और हत्या मामले में जुर्माने की राशि कितनी है?

दोनों मामलों में आरोपियों को एक-एक लाख रुपए जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।