Raipur rape case verdict: रायपुर में बलात्कार के दो मामलों में मिला पीड़ितों को न्याय.. अदालत ने दुष्कर्मियों को सुनाई आजीवन कारावास के सजा
मामलों की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें अजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Raipur rape case verdict news || Image- IBC24 News File
- रायपुर: शादी का झांसा देकर शोषण, विशेष अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास
- एट्रोसिटी कोर्ट का कड़ा फैसला, दो युवतियों के शोषण के दोषियों को मिली उम्रकैद
- विशेष न्यायाधीश पंकज सिन्हा की अदालत का सख्त रुख, दुष्कर्म मामलों में आजीवन कारावास
Raipur rape case verdict news: रायपुर: शादी का झांसा देकर युवतियों के शारीरिक शोषण के दो अलग-अलग मामलों में विशेष अदालत ने दोषियों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एट्रोसिटी मामलों के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया। विशेष न्यायाधीश सिन्हा दुष्कर्म, एनडीपीएस और अन्य गंभीर मामलों में कड़ी सजा देने के लिए जाने जाते हैं।
विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा ने बताया कि पहला मामला आरोपी साजिद लखवानी के खिलाफ दर्ज किया गया था। वर्ष 2023 में टिकरापारा थाना क्षेत्र में उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। वहीं, दूसरा मामला आरोपी करण सोनी के खिलाफ जुलाई 2024 में डीडी नगर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था।
शादी का झांसा देकर शोषण
Raipur rape case verdict news: दोनों आरोपियों ने अनुसूचित जाति की अलग-अलग युवतियों को शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन बाद में उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। जब पीड़िताओं ने न्याय की मांग की, तो मामला अदालत तक पहुंचा।
अदालत का फैसला
मामलों की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें अजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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