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CG Vidhansabha News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीन नए विधेयक पारित, प्रदेश के पेंशनरों के लिए अलग से होगी फंड की व्यवस्था
CG Vidhansabha News: छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक 2025 के जरिए प्रदेश में पेंशनरों के लिए अलग से फंड तैयार किया जाएगा।जिसमें हर साल कुछ निश्चित राशि जमा की जाती रहेगी।
छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना
छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक 2025 पारित
रायपुर: CG Vidhansabha News, छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज प्रदेश के विकास से जुड़े तीन नए विधेयक पारित कर दिए गए। तीनों विधेयक वित्त मंत्री ओपी चौधरी की ओर से पेश किए गए थे। पहला विधेयक प्रदेश के पेंशनर से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक 2025 के जरिए प्रदेश में पेंशनरों के लिए अलग से फंड तैयार किया जाएगा।जिसमें हर साल कुछ निश्चित राशि जमा की जाती रहेगी।
वहीं प्रदेश के कर्मचारी जब रिटायर होंगे तब उनके पेंशन की व्यवस्था इसी फंड से होगी। इससे रिटायर कर्मचरियों के मद का कोई बड़ा भार राज्य के खजाने पर नहीं आएगा। इस तरह का कानून बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य भी बन गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में हर साल करीब सवा 10 हजार करोड़ रुपये पेंशनर् के लिए खर्च होते हैं।
एक दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबलिटी फंड भी पारित हुआ है। इसके जरिए प्रदेश में पूंजीगत व्यय के लिए अलग से फंड तैयार किया जाएगा। मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि भविष्य में अगर कभी राजस्व प्राप्ति कम हुई, तब प्रदेश के विकास के लिए फंड की समस्या ना हो, इसलिए यह पहल की गई है। प्रदेश को हर साल मिनरल्स रॉयल्टी के रूप में जो राजस्व प्राप्त होता है, उसका एक प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत राशि इस फंड में जमा किया जाएगा। भविष्य में इस फंड का इस्तेमाल केवल पूंजीगत व्यय के लिए किया जाएगा।
CG Vidhansabha News, उन्होंने कहा कि कभी सत्ता गलत हाथों में चली जाए और फंड का दुरूपयोग ना हो इसलिए प्रावधान किया गया है कि इस फंड के खर्चे की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी। इस फंड का सीएजी ऑडिट होगा और वह रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश होगी।
छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना
एक तीसरा विधेयक छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना को लेकर पारित किया गया। इससे रायपुर और उसके आस पास के एरिया के सुव्यवस्थित विकास और यहां के रहवासियों के लिए बेहतर माहौल देने की कोशिश होगी।
छत्तीसगढ़ पेंशन निधि विधेयक 2025 क्या है, और इसका लाभ किसे मिलेगा?
उत्तर: यह विधेयक राज्य के रिटायर होने वाले कर्मचारियों (पेंशनरों) के लिए एक अलग पेंशन फंड बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। इसमें हर साल निश्चित राशि जमा की जाएगी ताकि भविष्य में पेंशन के भुगतान में किसी प्रकार की वित्तीय समस्या न आए। इसका लाभ सीधे तौर पर राज्य के रिटायर कर्मचारियों को मिलेगा।
छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबलिटी फंड का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इस फंड का उद्देश्य प्रदेश के पूंजीगत व्यय (जैसे - सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल आदि का निर्माण) के लिए स्थायी वित्तीय व्यवस्था तैयार करना है। यदि भविष्य में राज्य की आमदनी घट जाए, तो भी विकास कार्यों के लिए धन की कमी न हो। यह धन मुख्यतः मिनरल रॉयल्टी से प्राप्त राजस्व का 1% से 5% हिस्सा होगा।
इन फंड्स में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाएगी?
उत्तर: फंड खर्च की रिपोर्ट हर साल विधानसभा में पेश की जाएगी। साथ ही इसका सीएजी (CAG) ऑडिट भी होगा। इससे फंड के दुरुपयोग की संभावना कम होगी और जवाबदेही बनी रहेगी।
राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक का मकसद क्या है?
उत्तर: यह विधेयक रायपुर और उसके आस-पास के इलाकों के सुनियोजित विकास के लिए लाया गया है। इसके तहत अव्यवस्थित शहरीकरण को रोकना, आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाना और लोगों को बेहतर जीवनशैली उपलब्ध कराना उद्देश्य है।
क्या इन विधेयकों से आम नागरिकों पर किसी तरह का नया टैक्स या वित्तीय बोझ पड़ेगा?
उत्तर: नहीं, इन विधेयकों का उद्देश्य भविष्य के लिए वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाना है। इसमें नागरिकों पर कोई अतिरिक्त टैक्स या बोझ नहीं डाला गया है। यह सरकार की एक दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है जिससे राज्य की आर्थिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित किया जा सके।